जांच के बाद दर्ज किया मामला –
थाना प्रभारी कुसमाकर ने बताया कि रुकैया बानो ने शिकायत एक लिखित शिकायत पत्र दिया था। जिसमें २१ सितंबर को थाना प्रभारी का पद ज्वाईन करने के बाद उन्होंने आवेदन के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए। इसके साथ ही विधिक सलाह लेने के बाद आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि रुकैया नामक महिला के पति शरीफ के खिलाफ न्यायालय में धारा १२५ भरण पोषण का केस चल रहा था। इसी बीच ७ सितंबर २०१९ को पेशी पर आए पति सागर देवरी के गांधीवार्ड निवासी शरीफ खान ने पेशी के बाद उसे वापस जाते समय तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया था। जिसके बाद उसने न्याय पाने के लिए घटना के बाद शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें साक्ष्य एकत्रित करने व विधिक सलाह लेने के बाद शुक्रवार रात आरोपी पति शरीफ खान के खिलाफ तलाक अधिनियम की धारा ४- मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अध्यादेश २०१९ का मामला दर्ज किया गया है। इस धारा में आरोपी पति को तीन वर्ष तक के कठोर सजा सुनाए जाने का प्रावधान है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी पति की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।