वहीं अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान यदि किसी के घर राशि रखी होने की सूचना है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी इंकम टैक्स आफीसर को देंगे और वह कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस दौरान यदि रास्ते कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक की राशि लिए मिलता है तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
कोई पार्टी नियम विरूद्ध कार्य कर रही है तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा निर्वाचन कार्य में सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सभी टीमें अच्छे सहयोग की भावना से काम करेंगे। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पिछले चुनावों के अनुभवों के बारे से विस्तार से जाना और संबंधित अधिकारियों द्वारा बताए गए अनुभवों पर कार्रवाई करने की बात कही।
इस मौके पर जिला कोषालय अधिकारी ने निर्वाचन व्यय के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया।
सहायक कोषालय अधिकारी सौरभ सेलट ने पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया विधानसभा 2018 निर्वाचन के संबंध में व्यय लेखा टीम के उपस्थित समस्त अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से प्राप्त निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन की परिणाम की घोषणा के पश्चात तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी।