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दमोह

आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए कहीं दिखे तो इस एप पर शिकायत करें

निर्वाचन व्यय निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

दमोहSep 26, 2018 / 12:37 pm

pushpendra tiwari

MP Elections 2018 Complain on Code of Conduct

MP Elections 2018 Complain on Code of Conduct

दमोह. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन 2018 में इस बार सी विजिल एप का उपयोग किया जाएगा। यह नई चीज है। सी विलिस एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे और शिकायत का निराकरण 100 मिनिट में दर्ज होना चाहिए। इस आशय के विचार मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने निर्वाचन व्यय निगरानी समिति की बैठक में व्यक्त किए। इस मौके पर अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कोपरिहा, रिटर्निंग आफीसर रविंद्र चौकसे, संजीव साहू, नारायण सिंह और नाथूराम गौड़, जिला कोषालय अधिकारी आरके मिश्रा सहित निर्वाचन टीमों के अधिकारी मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा यह एक एंडराइड आधारित एप है। कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना फोटो व वीडियो के साथ बिना अपनी पहचान उजाकर किए इस एप के माध्यम से प्रेषित कर सकेगा। यह एप सिर्फ एमसीसी लागू होने की अवधि में सक्रिय रहेगा।


वहीं अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान यदि किसी के घर राशि रखी होने की सूचना है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी इंकम टैक्स आफीसर को देंगे और वह कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस दौरान यदि रास्ते कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक की राशि लिए मिलता है तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।


कोई पार्टी नियम विरूद्ध कार्य कर रही है तो निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा निर्वाचन कार्य में सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सभी टीमें अच्छे सहयोग की भावना से काम करेंगे। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पिछले चुनावों के अनुभवों के बारे से विस्तार से जाना और संबंधित अधिकारियों द्वारा बताए गए अनुभवों पर कार्रवाई करने की बात कही।
इस मौके पर जिला कोषालय अधिकारी ने निर्वाचन व्यय के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया।

सहायक कोषालय अधिकारी सौरभ सेलट ने पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया विधानसभा 2018 निर्वाचन के संबंध में व्यय लेखा टीम के उपस्थित समस्त अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से प्राप्त निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन की परिणाम की घोषणा के पश्चात तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी।

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