सदर थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि इसके बाद आईजी ने सदर थाना परिसर में पौधा रोपण किया। उन्होंने बताया कि आईजी ने थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। IG took meeting
आईजी ने सदर थाने से एसपी कार्यालय पहुंच कर जिले के सभी वृत्ताधिकारियों की क्राइम मिटिंग लेकर अपराध पर अंकुश लगाने एवं पेंडिंग का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिंह चौहान, दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र कुमार, लालसोट पुलिस उपाधीक्षक मनराज मीना समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। IG took meeting
आईजी ने सदर थाने से एसपी कार्यालय पहुंच कर जिले के सभी वृत्ताधिकारियों की क्राइम मिटिंग लेकर अपराध पर अंकुश लगाने एवं पेंडिंग का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिंह चौहान, दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र कुमार, लालसोट पुलिस उपाधीक्षक मनराज मीना समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। IG took meeting
सूने मकान के तोड़े ताले, जेवर व नकदी पार
दौसा. शहर की निधिवन कॉलोनी में एक सूने मकान के ताले काट कर चोर जेवरात व नकदी पार कर ले गए। हालांकि मकान मालिक ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि दुर्गामंदिर के समीप निधिवन कॉलोनी निवासी गिर्राज प्रसाद गुप्ता 14-15 जनवरी को जयपुर चला गया था। इसके बाद से मकान सूना था। मकान के ताले टूटे देख पड़ौसियों ने मकान मालिक को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि अभी तक मकान मालिक ने रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन मालिक ने बताया कि हजारों रुपए के सोने- चांदी के जेवरात व पन्द्रह – बीस हजार रुपए की नकदी चोरी हो गई।
दो वर्ष का कारावास, साढ़े 7 हजार का जुर्माना
दौसा. बीकानेर से यात्रा के लिए आ रही बस के दौसा में दुघर्टनाग्रस्त होने से चार जनों की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता चौधरी बस चालक को दो वर्ष का साधारण कारावास व विभिन्न धाराओं में साढ़े सात हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 26 जून 2007 में बीकानेर से यात्रा के लिए निकली बस के चालक ने दौसा कोतवाली थाने की सीमा में हाइवे पर ट्रोले से टक्कर मार दी। इसमें बस में सवार चार यात्रियों की मौत हो गई थी। इस सम्बन्ध में बीकानेर निवासी अरूण शर्मा ने कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि बीकानेर के देशनोक निवासी बस चालक गोपाल ऊर्फ गोपीकिशन ने वाहन को लापरवाही से चला कर ट्रोले के टक्कर मार दी।
हादसे में चार जनों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता चौधरी ने आरोपी को दो वर्ष का साधारण कारावास व विभिन्न धाराओं में साढ़े 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।