यह होगा लाभ
भूमि विहिन लघु एवं सीमान्त कृषक एवं अन्य किसान जो पशुपालन का कार्य करते है। उन्हें चारा, पानी, रखरखाव आदि के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे पशुपालक जो दुधारु गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी रखते है। वो योजना के पात्र होगें। पूर्व में जिनके केसीसी बने हुए है या अक्रियाशील है। वे भी पशुपालन के लिए इस योजना के लिए अतिरिक्त आवेदन भरकर लाभ ले सकते है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं बाजार में डेयरी उत्पाद अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे।
पशुपालक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दो फोटो, 50 रुपए के स्टांप पर स्वप्रमाणित पशुओं की संया उसकी व्यवस्था के लिए शेड की वचनबद्वता आदि सलंग्न करने होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक निकटतम पशु चिकित्सालय से सपर्क कर सकते है।
इनका कहना है
पशुपालकों की केसीसी बनवाने के लिए विभाग के संस्था प्रभारियों से आवेदन करवाने के लिए निर्देश दिए है। इससे अधिक से अधिक पात्र लोगों को केसीसी की सुविधा मिल सके। डॉ निरजंनलाल शर्मा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग दौसा