इसके बाद 28 को वह वापस जयपुर नौकरी पर चला गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर 30 अक्टूबर को एसएमएस अस्पताल में दिखाया। जांच के दौरान उसे डेंगू बुखार की पुष्टि हुई। चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर 54 घरों का सर्वे कर 8 लोगों के रक्त के नमूने लिए। 7 जगहों पर एमएलओ डाला गया। गांव में फोगिंग की गई।
ब्लॉक टीम में मलेरिया निरीक्षक गंगासहाय मीना ने बताया कि गांव बैजवाड़ी में महेन्द्र मीना पुत्र रामकिशन निवासी नदीवाली ढाणी जयपुर में टोंक फाटक क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करता है। वह कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसके 25 अक्टूबर को बुखार होने निजी अस्पताल से दवा ली। 29 अक्टूबर को एसएमएस अस्पताल में दिखाया। वहां पर जांच के दौरान उसके डेंगू होना पाया गया। सूचना पर टीम ने ढाणी में पहुंचकर 41 घरों का सर्वे किया। 17 लोगों के रक्त के नमूने लिए। 4 जगहों पर एमएलओ डालकर फोगिंग की गई। इस मौके पर टीम लाली मीना, रामजीलाल आदि मौजूद थे।
मारपीट के आरोपी को कारावास
लालसोट. शहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो ने करीब ग्यारह साल पुराने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया। मामले के अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि परिवादी भरतलाल पुत्र बिरदाराम मीना निवासी खेडली द्वारा दर्ज कराए गए मामले में लालसोट पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया था। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो न्यायालय के न्यायाधीश पूरण सिंह ने आरोपी लोहड़ीराम मीना, मूलचंद मीना निवासी खेडली व किशोर मीना निवासी गांगल्यावास को दंडित किया है।(नि.प्र.)
लालसोट. शहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो ने करीब ग्यारह साल पुराने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया। मामले के अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि परिवादी भरतलाल पुत्र बिरदाराम मीना निवासी खेडली द्वारा दर्ज कराए गए मामले में लालसोट पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया था। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो न्यायालय के न्यायाधीश पूरण सिंह ने आरोपी लोहड़ीराम मीना, मूलचंद मीना निवासी खेडली व किशोर मीना निवासी गांगल्यावास को दंडित किया है।(नि.प्र.)