ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने कचरा उठाव का शुल्क व नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि भी तय कर दी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों से आपत्तियां भी मांग ली गई, लेकिन कहीं से भी आपत्ति नहीं आई। ऐसे में अब नगरनिकायों की तरह गांवों में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू होगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना की प्रति चस्पा की गई। सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपने इलाकों की ग्राम पंचायतों से अनापत्ति मंगवा कर रिपोर्ट जिला परिषद सीईओ को भेज चुके हैं।
घर-घर कचरा संग्रहण योजना में ग्राम पंचायत द्वारा मकानों के आगे से कचरा उठाने में प्रतिमाह 10 रुपए लिए जाएंगे। इसी प्रकार दुकानों, चाय की थड़ी व मिठाइयों के दुकानों के आगे से कचरा उठाने के लिए हर महीने 150 रुपए, गेस्ट हाउस, छात्रावास के आगे से 200, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय बैंक, व्यावसायिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान के आगे से 250, होटल रेस्टोरेंट के आगे से 300, थ्री होटल के आगे 500, फाइव स्टार होटल के आगे से 800, क्लीनिक, डिस्पेंसरी व लेबोरेटरी के आगे से 500, 50 बैड तक के क्लीनिक के आगे से 1000 रुपए तो 50 बैड से अधिक बड़े अस्पताल के आगे से 2000 रुपए वसूले जाएंगे।
यदि किसी ने आबादी इलाके में सड़क व गली में कचरा फैला दिया तो उससे एक बार में 100 रुपए वसूले जाएंगे। इसी प्रकार दुकानों के आगे कचरा डालने पर 100, रेस्टोरेंट मालिकों, होटल मालिकों, औद्योगिक प्रतिष्ठान मालिकों व मिठाइयों की दुकानों के आगे कचरा डालने वालों से 200-200 रुपए वसूले जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकंने, खुले में स्नान करने व पेशाब करने वालों पर 50-50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में शौच करने वालों से 100 व गोबर डालने वालों से 200 रुपए वसूले जाएंगे।
इसी प्रकार पालतू पशुओं को खुले में शौच कराने, निर्माण सामग्री का कचरा फैलाने, बिना सक्षम अधिकारी स्वीकृति के रोड कट करने, प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चस्पा करने, मकान का गंदा पानी सड़क पर बहाने, सड़क पर बाइक मरम्मत करने, मीट की दुकानों के आगे हड्डियां सड़क पर फैंकना, विवाह स्थलों के आगे कचरा डालने, सड़क किनारे सब्जी बेचना व उसका कचरा फैलाने, फुटपाथ पर ढाबा लगाने, अस्पतालों के आगे गंदगी फैलाने आदि पर 200-200 रुपए वसूले जाएंगे। इसी प्रकार मकानों व दुकानों के आगे प्लास्टिक जलाने पर 100, प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग करने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
सड़कों, मकानों व दुकानों के आगे से कचरा संग्रहण कर उसको भण्डारण में डाला जाएगा। भण्डारण मुख्य आबादी से कम से कम 1 किलोमीटर दूर बनाना होगा। मकानों व दुकानों के आगे कचरा पात्र रखे जाएंगे। इनमें से हरे रंग के कंटेनर में जैव निम्निकरण अपशिष्ट, सफेद में पुन: चक्रणयोग्य अपशिष्ट व नीले व काले रंग के कंटेनर में अन्य साधारण कचरा डाला जाएगा।
घर-घर कचरा संग्रहण के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। सामान्यत: सुबह 7 से 11 बजे तक कचरा संग्रहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों के आगे से सुबह 9 से 12 बजे तक कचरा संग्रहण किया जाएगा। प्रत्येक कचरा संग्रहण केन्द्र कार्यकर्ता घंटी या वाहन का हॉर्न बजाएगा, ताकि लोग उस समय कचरा पात्र में कचरा डाल सके।
गांवों की चमकेगी सूरत
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम की क्रियान्वति के लिए ग्राम पंचायतों में अधिसूचना जारी कर नोटिस चस्पा कर दी है। विकास अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी है। कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं आई। साफ-सफाई से गांवों की सूरत चमक जाएगी।