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मुख्यसचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए इस बात की सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदेश में कहा गया है कि जिसने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर 96 घंटे के अंतराल की आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट डाली होगी उन श्रद्धालुओं या पर्यटकों को यहां आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रिपोर्ट आईसीएमआर से प्रमाणित लैब की ही होनी चाहिए।
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इसी के साथ कोई व्यक्ति सहसा ही उत्तराखंड के लिए निकलता है तो बॉर्डर पर ही उसके लिए कोरोना टेस्ट करवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यहां होने वाले एंटीजन टेस्ट का खर्च व्यक्ति को स्वयं उठाना होगा। इस जांच की अनुमानित लागत 800 से 850 रुपए प्रति व्यक्ति आएगी। यदि किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे राज्य में प्रवेश मिलेगा। दुर्भाग्यवश कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो गृह मंत्रालय द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार प्रक्रिया का पालन उसे करना होगा।