-युवतियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष होगी
– विवाह का पंजीकरण नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा
-लिव-इन रिलेशनशिप के जोड़ों को अपने फैसले के बारे में माता-पिता को जानकारी देनी होगी
-हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी।साथ ही बहुविवाह प्रथा गैरकानूनी होगी
-दंपति को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा