मुख्यमंत्री रघुवर दास ( CM Raghubar Das ) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल सत्रह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में गैरमजरूआ और जंगल-झाड़ी जमीन की प्रकृति परिवर्तन का अधिकार अब जिले के उपायुक्त को सौंप दी गयी। पहले यह शक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के पास थी। एक अन्य प्रस्ताव में दुमका क्षेत्र के पथ निर्माण विभाग के निलंबित कनीय अभियंता की सेवा बर्खास्तगी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
देवघर स्थित परिसदन में आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक-विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद -बिक्री को मूल्यवर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
जबकि गोड्डा जिला में सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए 85.54 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। वहीं संतालपरगना को एक महत्वपूर्ण सौगात में मंत्रिपरिषद ने दुमका के बाईपास रोड की लंबाई 7.45 किलोमीटर का निर्माण कार्य (भू अर्जन कार्य सहित) छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार पांच सौ के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में निलंबित सहायक अभियंता तदेन प्राक्कलन पदाधिकारी शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।