थाना कांड संख्या 77/18 भादवी की धारा 363, 365 एवं झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक अधिनियम 2017 के नियम 4 के तहत डा. दालु सोरेन को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी रोडगो गांव निवासी शिवलाल सोरेन की लिखित श्शिकायत पर दर्ज की गई है। पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर सोरेन को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। शिकायत के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर दालु सोरेन 15 अक्टूबर को रोडगो गांव पहुंचे और शिवलाल की 13 वर्षीय लड़की को अपने बेलोरो जेएचए 04 6299 में बहलाफुसला कर जबरन अपनी गाड़ी से सांवलापुर ले गए। शिवलाल ने पुलिस को दिए अपने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि वेटनरी डॉक्टर द्वारा चंगाई सभा में इसाई धर्म के रूप में धर्मातंरण करने और उसके उपरांत मुफ्त शिक्षा, कपड़ा, मकान आदि सुविधा इसाई मिश्शनरी द्वारा दिलाने का भी प्रलोभन दिया।
पुलिस ने मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 15 अक्टूबर की रात्रि को ही सांवलापुर गांव में छापेमारी की और एक घर से श्शिवलाल की नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सोरेन को भी गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन कराने को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी एवं गिरफ्तारी मामले में वेटनरी डॉक्टर सोरेन ने कहा कि वह बच्चों को शिक्षा देने का काम वर्षो पूर्व से लिट्टीपाड़ा में कर रहे है। उन्होने बताया कि उसने श्शिवलाल की बेटी को शिक्षा देने के लिए अपने साथ लाया था। डा. सोरेन ने कहा कि धर्म परिवर्तन से इंकार किया है।