किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा
-घड़ी सुधरवाने की बात करके घर से निकली किशोरी हो गईथी लापता, आरोपी मूल रूप से उप्र का निवासी
देवास. घड़ी सुधरवाने की बात कहकर घर से निकली १६ वर्षीय किशोरी पिछले साल अगस्त में लापता हो गईथी। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस बरोठा थाने में दर्जकिया गया था।जांच के दौरान किशोरी व आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी पर अपहरण सहित पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सुनवाईकरते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाया और १५ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उप संचालक अभियोजन अजय सिंह भंवर ने बताया 08 अगस्त २०18 को सुबह करीब 11 बजे किशोरी घड़ी सुधरवाने जाने की बात करके अपने घर पर से निकली थी लेकिन जब कई घंटे तक वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ पता नहीं चलने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफअपहरण का केस दर्ज करवाया गया। पुलिस की जांच के दौरान 14 अगस्त २०१८ को थाना बीसरख नोएडा से आरोपी प्रदीप राजपूत (20) निवासी सेनापथ का डेरा ग्राम बिलगांव जिला हमीरपुर (उ.प्र.) के कब्जे से किशोरी को बरामद किया गया और आरोपीको गिर?तार किया गया। आरोपी द्वारा किशोरी से लिए गए सोने-चांदी के आभूषणों को जब्त किया गया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सोमवार को सजा सुनाई। धारा 36 3, 36 6 एवं धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवास ने पैरवी की।
छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का सश्रम कारावास
खेत पर अकेली युवती से छेड़छाड़ करने के करीब ४ साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाईहै। 24 अक्टूबर 2015 को फरियादी जब अपने खेत पर अकेली थी तभी आरोपी संतोष आया और उससे कहने लगा कि बात करनी है, मना करने पर बुरी नीयत से हाथ पकडक़र छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जमीन पर पटक दिया और धमकाया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा था। प्रकरण की सुनवाईकरते हुए न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी तहसील कन्नौद द्वारा आरोपी संतोष पिता च?पालाल निवासी ग्राम खारिया को 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से एडीपीओ नरेश चरावन्डे ने पैरवी की।
Home / Dewas / किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा