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देवास में तेंदुए की खाल का अवैध परिवहन करने वाले तीन आरोपियों को 3-3 साल का सश्रम कारावास

पुंजापुरा-कांटाफोड़ मार्ग पर ३० अगस्त 2016 को वन विभाग व टाइगर स्ट्राइक फोर्स की उपस्थिति में हुई थी कार्रवाई

देवासJun 28, 2022 / 07:30 pm

Satyendra Singh Rathore

देवास में तेंदुए की खाल का अवैध परिवहन करने वाले तीन आरोपियों को 3-3 साल का सश्रम कारावास

देवास में तेंदुए की खाल का अवैध परिवहन करने वाले तीन आरोपियों को 3-3 साल का सश्रम कारावास

देवास. तेंदुए की खाल का अवैध परिवहन करने के करीब छह साल पुराने मामले में प्रथम श्रेणी न्यायालय बागली ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया 30 अगस्त 2016 को पुंजापुरा-कांटाफोड़ मार्ग पर कांटाफोड़ से लगभग 15 किलोमीटर पहले वन परिक्षेत्र अधिकारी पुंजापुरा के स्टाफ एवं टाइगर स्ट्राइक फोर्स की उपस्थिति में एक व्यक्ति जो हाथ में एक बोरी लेकर खड़ा था मुखबिर की सूचना के आधार पर उससे पूछताछ की गई। बोरी से तेज बदबू आ रही थी जिसे खुलवाने पर बोरी में एक चमड़ा मिला जिसका परीक्षण करने पर तेंदुआ का चमड़ा पाया गया जो कि खाल थी। व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसका नाम राकेश पिता भूरालाल निवासी पोलाखाल बताया और कहा यह खाल चैन सिंह पिता अंबाराम भील निवासी पोलाखाल द्वारा किसी को दिखाने एवं बेचने के लिए साथ में लेकर आया था, चेन सिंह कहीं चला गया है। मौके पर खाल की लंबाई चौड़ाई आदि की नप्ती कर जब्ती की कार्रवाई की गई प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी चेनसिंह की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली गई जिसमें तेंदुआ के नाखून , एक भरमार बंदूक गोली बंदूक की केप, चार लेड की जाली, देसी कट्टे की कारतूस बारूद, पिस्तौल कारतूस के टुकड़े लोहे के टुकड़े जब्त किए गए। वहीं खेत पर बने टप्पर की तलाशी लेने पर एक दराता एवं एक छोटा चाकू जब्त किया गया। चेनसिंह ने बताया की दराता एवं चाकू से मरे हुए तेंदुए की खाल व नाखून निकाले थे। इसी मामले में आरोपी जगलिया पिता मांगीलाल की निशानदेही पर उसके खेत में बने टप्पर से तेंदुआ के मूंछ के बाल जब्त किए। तीनों आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 39 धारा सहपठित धारा 51 में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। वनमण्डल अधिकारी पीएन मिश्रा ने बताया कि वन्यप्राणी अपराधों से जुड़े मामलों में आगे भी सही विवेचना व जांच हेतु स्टाफ को जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आगामी माह से आयोजित किया जा रहा है ताकि अपराधियों को दोष सिद्धि के प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी हो।

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