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दूसरे की बाइक का नंबर अपनी बाइक पर लिख रखा था.. कोर्ट ने दी इस शर्त पर जमानत

कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, सप्ताह में छह दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहना है उपस्थित

देवासMar 02, 2020 / 08:59 am

KRISHNAKANT SHUKLA

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सत्येंद्रसिंह राठौर. देवास / दूसरे की बाइक का नंबर अपनी बाइक पर लिखकर उसका उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को अब दो माह बसेरा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करना होगी। हाईकोर्ट इंदौर ने उसको सशर्त जमानत दी है। सप्ताह में छह दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बुजुर्गों की सेवा करना है। इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखने के आदेश वृद्धाश्रम प्रबंधक को दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी ने सेवा कार्य शुरू कर दिया है। आरोपी की बाइक के नंबर को उस व्यक्ति ने देखकर पहचान की थी जिसकी बाइक पर वास्तविक नंबर दर्ज था। मामले में पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ नाहर दरवाजा थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले हाटपीपल्या क्षेत्र के ग्राम फांगटी निवासी राजकुमार सिंह ने 7 अगस्त 2019 को बाइक से जाते समय राजोदा रोड पर जेल के पास एक बाइक पर अपनी बाइक का नंबर लिखा हुआ देखा था। इसके बाद नाहर दरवाजा पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने बाइक सवार राजा उर्फ राजेश निवासी ग्राम बालोन को हिरासत में लिया था। उसने फर्जी तरीके से दूसरे की बाइक के नंबर अपनी बाइक में लिख रखे थे। राजेश के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में केस (274/19) दर्ज किया गया था।

बाद में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। करीब छह माह तक जेल में रहने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने उसको सशर्त जमानत दी है। इसके अनुसार राजेश को बसेरा वृद्धाश्रम देवास में दो माह तक बुजुर्गों की सेवा करना है। रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में उसे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सेवा कार्य करना है। इसकी उपस्थिति पंजी बनाकर रिकॉर्ड दर्ज करने के आदेश बसेरा प्रबंधक को दिए गए हैं। अवधि पूरी होने के बाद रिकॉर्ड कोर्ट को भेजा जाएगा। पिछले दिनों न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी राजेश ने 21 फरवरी से बसेरा वृद्धाश्रम में काम शुरू कर दिया है।

पांच महीने में बसेरा में सेवा का तीसरा मामला

करीब 20 साल से संचालित हो रहे बसेरा वृद्धाश्रम में अक्टूबर 2019 से पहले कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया था जिसमें किसी आरोपी को सेवा कार्य करने के लिए कहा गया हो। पिछले पांच माह में यह तीसरा ऐसा प्रकरण है जिसमें आरोपी को सेवा कार्य की शर्त के साथ जमानत दी गई है। इससे पहले सुतारखेड़ी गांव की एक महिला को तीन माह के लिए, भौंरासा के एक युवक को दो माह के लिए सेवा कार्य करने के आदेश दिए गए थे। ये दोनों अपना सेवा कार्य पूर्ण कर चुके हैं।

आदेश का पालन कर रहे हैं

न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। संबंधित व्यक्ति ने वृद्धाश्रम में सेवा कार्य शुरू कर दिया है। रजिस्टर में प्रतिदिन उसकी उपस्थिति-अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है। रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

-दिनेश चौधरी, प्रबंधक बसेरा वृद्धाश्रम देवास।

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