scriptपुलिस के 1995 लीटर डीजल-पेट्रोल की हेराफेरी करने वाले गैरेज संचालक को पांच साल की सजा | Police sentenced to five years for garage operator for misappropriatin | Patrika News
देवास

पुलिस के 1995 लीटर डीजल-पेट्रोल की हेराफेरी करने वाले गैरेज संचालक को पांच साल की सजा

-मूल रूप से बिहार का रहने वाला है आरोपी, सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी

देवासOct 17, 2019 / 11:29 am

mayur vyas

dewas

patrika

देवास. पुलिस के सरकारी व अधिग्रहित वाहनों में भरे जाने वाले डीजल-पेट्रोल की पर्चियों में हेराफेरी करके १.२७ लाख रुपए का चूना लगाने वाले गैरेज संचालक को कोर्ट ने दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना करीब पांच साल पुरानी है जिसमें विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा के साथ ही कुल ५० हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और देवास में रहते हुए गैरेज का संचालन करता था।
आरोपी सिकंदर शेख (३५) निवासी बापूधाम मोतिहारी जिला पूर्व चंपारण (बिहार) देवास के मल्हार कॉलोनी में रहता है। उसके द्वारा बाबा ऑटो गैरज का संचालन मक्सी रोड पर किया जाता था। इसी के गैरेज पर पुलिस के वाहनों का मेंटनेंस किया जाता था। इसने जुलाई २०१४ व उसके पूर्व पुलिस के वाहनों में डीजल-पेट्रोल भरने वाली पर्चियों में कूटरचना करते हुए १९९५ लीटर डीजल-पेट्रोल जिसकी कीमत उस समय करीब १.२७ लाख रुपए थी, की हेराफेरी की। पुलिस की गाडिय़ों में डीजल-पेट्रोल भरने का काम देवास पेट्रोलियम पेट्रोल पंप मक्सी रोड से किया जाता था। हेराफेरी का खुलासा तब हुआ जब पेट्रोल पंप से भुगतान के लिए बिल पेट्रोल पंप से पुलिस के पास पहुंचे, यहां जांच के दौरान डीजल-पेट्रोल भरवाने वाली पर्चियोंं को पुलिस विभाग द्वारा जारी करना नहीं पाया गया। बाद में मामले में एक आवेदन फरियादी एसआई अजय कर्पे तत्कालीन एमटीओ प्रभारी पुलिस लाइन के द्वारा बीएनपी थाने में दिया गया जिसमें सिकंदर द्वारा हेराफेरी की करने की आशंका जताई गई। आवेदन की जांच के बाद आरोपी सिकंदर के खिलाफ धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ के तहत केस दर्ज किया गया। अनुसंधान पूर्ण करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाईकरते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई। फैसले में न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह के अपराध राज्य की सामाजिक व्यवस्था के साथ ही आर्थिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है, ऐसे में आरोपी को पर्याप्त रूप से दंडित करना आवश्यक है, अन्यथा इस तरह के अपराध और बढ़ेंगे। मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंती पौराणिक ने की।
किन धाराओं में कितनी सजा व अर्थदंड
आरोपी सिकंदर शेख को धारा ४६७ व ४७१ में ५-५ साल का सश्रम कारावास व २०-२० हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाईगई। इसके साथ ही धारा ४६८ व ४२० में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व ५-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Home / Dewas / पुलिस के 1995 लीटर डीजल-पेट्रोल की हेराफेरी करने वाले गैरेज संचालक को पांच साल की सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो