उल्लेखनीय है कि शासन ने गरीब वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम लागू किया है। इसके तहत बीपीएल कार्डधारी हितग्राही अपने बच्चों को निजी स्कूलोंं में प्रवेश दिला सकते हैं। एक जानकारी के अनुसार जिले में 208 निजी स्कूल संचालित हो रहा है। यहां नर्सरी से लेकर केजी-1 और केजी-२ कक्षाओं के लिए करीब 1848 सीट आरक्षित हैं। बताया गया है कि अब तक आरटीई के तहत करीब 3202 आवेदन मिल चुका है। इस तरह निर्धारित सीट के लिए डेढ़ गुना आवेदन मिला है। सूत्रों की मानें तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित है।
उधर पालकों का कहना है कि सर्वर डाउन और नेटवर्क प्राब्लम के चलते अधिकांश पालक आवेदन जमा नहीं कर पाए और अब शासन की ओर से सिटीजन एप लांच किया गया है, जिसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। ऐसे में इस एप का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।