scriptGST रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए बुरी खबर, इस तारीख तक नहीं किया जमा तो… | Bad News for those not filing GST returns on time | Patrika News
धमतरी

GST रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए बुरी खबर, इस तारीख तक नहीं किया जमा तो…

जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है।

धमतरीApr 27, 2019 / 04:58 pm

Anjalee Singh

धमतरी. जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत अब लगातार दो माह तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर व्यापारियों को ई-वे बिल प्रदान नहीं किया जाएगा। उधर इस निर्देश के बाद से व्यापारियों में हडक़ंप मच गया है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र शासन ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया है। इसके तहत तय सीमा तक खरीदी-बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रत्येक माह की 20 तारीख को हर हाल में जीएसजी रिटर्न दाखिल करना है। एक जानकारी के अनुसार जिले में करीब 6 हजार जीएसटी पंजीकृत व्यापारी है, इनमें 2306 सामान्य व्यापारी और 206 बड़े व्यापारी की श्रेणी में आते हैं।

वर्तमान में इनमें से 1153 व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसी तरह 80 बड़े व्यापारियों ने भी जीएसटी दाखिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस तरह कुल 1233 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि इन व्यापारियों से जीएसटी विभाग को 2 करोड़ की वसूली करना है। उधर लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने ऐसे व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए नया निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों को अब ई-वे बिल प्रदान नहीं किया जाएगा।

व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी।

रामनरेश चौहान, सेल टैक्स अधिकारी

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..
CG Lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News App.

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो