यह मामला जिले के दुगली थाना के ग्राम पालवाड़ी का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 18 अप्रैल 2018 को पालवाड़ी तुलतुली नाला के पास स्थित जंगल में एक आदिवासी युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश फांसी पर लटकी मिली थी। जंगल के फायर वाचर की नजर उस पर पड़ी, तो इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब लाश का पोस्टमार्टम कराया, तब पता चला कि फांसी के फंदे में लटकाने के पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, पश्चात गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पीएम रिपोर्ट में इसका खुलासा होते ही दुगली पुलिस ने धारा 376,302भादंवि एवं धारा 3 (2)(5) अजा, अजजा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर अपनी जांच शुरू कर दी।
विवेचना में पुलिस को पता चला कि घटना दिनांक को युवती ग्राम शुक्लाभाठा जाने के लिए अपना पर्स और मोबाइल लेकर निकली थी। जीप में दुगली तक आई। यहां से बस में सवार होकर कुकरेल तक आई। यहां पहले से ही उसका प्रेमी अफजल खान (26)उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद युवक उसे अपनी बाइक में बैठाकर केरेगांव के आगे सडक़ किनारे जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बातचीत के दौरान युवक ने उससे हमेशा मोबाइल बिजी रहने का कारण पूछा, इस युवती ने उसे क्यों बतांऊ कह दिया। इससे युवक गुस्से में आ गया और दोनों हाथों से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद स्कार्फ का फंदा बनाकर उसे पेड़ में लटकाकर फरार हो गया। यही नहीं लडक़ी की बैग, मोबाइल तथा उसके दिए एक हजार रुपए को लेकर हाल मुकाम रायपुर आ गया और अपने घर के सामने डबरी में मोबाइल और सीम को तोडक़र फेंक दिया।