यह मामला मगरलोड ब्लाक का है। सूत्रों के मुताबिक ग्राम कोरगांव निवासी कोमल पटेल ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में अपना दुर्घटना बीमा कराया था। इसकी बीमा अवधि 25 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2020 तक थी, लेकिन इस बीच 26 फरवरी 2018 को उसकी सडक़ हादसे में मौत हो गई। इसकी सूचना उसकी पत्नी हीना बाई (28) ने चोला मंडलम कंपनी को दी, लेकिन उन्होंने उसके पति का बीमाधन लाभ नहीं दिया।
पीडि़ता ने जब उक्त एक्सीडेंटल बीमा का मूल दस्तावेज निकलवाया, तब इस धोखाधड़ी का पता चला। बताया गया है कि बीमा कंपनी ने कोमल पटेल की नामिनी कॉलम में उसकी पत्नी का नाम लिखने के बजाए नामिनी में चोलामंडलम कंपनी का नाम और रिलेशनशिप में फाइनेंसर का नाम अंकित किया है। इस धोखाधड़ी को लेकर पीडि़ता हीना बाई ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया, जिसकी अंतिम सुनवाई हुई।
फोरम के अध्यक्ष शैलेश कुमार, सदस्य प्रीति श्रीवास्तव, रूपा शर्मा ने चोला मंडलम कंपनी को एक महीने के भीतर घटना दिनांक से मयब्याज 4.50 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। इसके अलावा मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 22 हजार 5 सौ रुपए अलग से देय होगा।
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