धमतरी कलेक्टर की ओर से आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संचालन के लिए सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे की समय-सीमा में छूट प्रदान की गई थी, जिसमें संशोधन किया गया है।
धमतरी कलेक्टर की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब जिले में संचालित होने वाली सूचीबद्ध दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सुबह आठ बजे से शाम चार बजे के बीच खोला जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत रात 9.30 बजे से सुबह छह बजे के बीच उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सकेगा।