पुलिस के मुताबिक शहर में कंटेनमेंट एरिया में सिहावा चौक के पास धमतरी पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थाई के गेट नंबर 01 में पवन अग्रवाल निवासी स्टेशन पारा धमतरी एवं आदित्य अग्रवाल पिता बंशीधर अग्रवाल निवासी औद्योगिक वार्ड नहर पार धमतरी के द्वारा अलग-अलग समय में जानबूझकर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मानव जीवन व स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा एवं संकट कारित करते हुए प्रशासन द्वारा घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन से सामान्य क्षेत्र में आवागमन किया कि इनका यह कृत्य धारा 188 भादवि की परिधि अंतर्गत का पाए जाने से थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आरोपी पवन अग्रवाल एवं आदित्य अग्रवाल के विरुद्ध पृथक-पृथक क्रमशः अपराध क्रमांक 230/20 धारा 188 भादवि. एवं 233/20 धारा 188 भादवि पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
धमतरी पुलिस के द्वारा कोरोना वायरस के तेजी से फैलते हुए संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट घोषित किये गये क्षेत्रों में निवासरत् नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलने एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करने स्पष्ट हिदायत दिया गया है। इसके बाद भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।