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एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत भंडारण के पांच मामलों में ठोका जूर्माना

सभी प्रकरण में 68 लाख 81 हजार का अर्थदंड

धारMar 14, 2018 / 12:31 pm

अर्जुन रिछारिया

68 lakh 81 thousand fine in all cases

68 lakh 81 thousand fine in all cases

धार.
रेत का अवैध भंडारण करने पर वर्ष 2016 में पांच प्रकरण बनाए गए थे, जिसमें दो साल बाद फैसला आया है। तीन दिन पहले एडीएम कोर्ट ने सभी 5 प्रकरणों में लाखों रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश तिवारी ने बताया कि कलेक्टर श्रीमन शुक्ला के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत 2016 में राजगढ़ में अवैध रेत भंडारण के पांच प्रकरण बनाए गए थे। सभी प्रकरण एडीएम न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनमें फैसला सुनाते हुए एडीएम डीके नागेंद्र ने 68 लाख 81 हजार 160 रुपए का अर्थदंड रोपित किया है।

किस पर कितना
प्रकरण-1
भगवानदास पिता खेमचंद, गोपाल दास पिता बाबूलाल माहेश्वरी व राकेश पिता रमेश हरण, राजगढ़ के यहां 212.29 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। इसका बाजार मूल्य 1 लाख 69 हजार 832 रुपए आंका गया। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना अर्थदंड करते हुए 16 लाख 98 हजार 320 रुपए दंड रोपित किया गया।
प्रकरण-2
भगवानदास पिता खेमचंद, गोपाल दास पिता बाबूलाल माहेश्वरी व रामा पिता हरीदास, राजगढ़ के यहां 116.2 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण पाया गया था। इसका बाजार मूल्य 92 हजार 960 रुपए था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना अर्थदंड करते हुए 9 लाख 29 हजार 600 रुपए दंड रोपित किया गया।

प्रकरण-3
सत्यनारायण, राधेश्याम पिता खेमचंद व मां साचल सप्लायर्स राजगढ़ के यहां 114.2 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। इस पर भी दस गुना जूर्माना करते हुए 9 लाख 16 हजार 600 रुपए अर्थदंड रोपित किया गया है।
प्रकरण-4
श्याम बिहारी पिता भंवरलाल, पंचू पिता दयाराम यादव, राजगढ़ के यहां 202.15 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना जूर्माना करते हुए 16 लाख 17 हजार रुपए अर्थदंड किया गया।

प्रकरण-5
राकेश पिता रमेश हरण, राजगढ़ के यहां 215.33 घन मीटर रेत का अवैध स्टॉक पाया गया था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस बाजार मूल्य से 10 गुना जूर्माना करते हुए इस पर 17 लाख 22 हजार 640 रुपए अर्थदंड किया गया।
इसके अलावा शोभाराम पिता सोमजी पाटीदार निवासी सुसारी तहसील कुक्षी द्वारा रॉयल्टी में कांट छांट की अनियमितता पाई जाने पर डेडरेंट का दो गुना 20 हजार 900 रुपए अर्थदंड किया गया।

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