किस पर कितना
प्रकरण-1
भगवानदास पिता खेमचंद, गोपाल दास पिता बाबूलाल माहेश्वरी व राकेश पिता रमेश हरण, राजगढ़ के यहां 212.29 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। इसका बाजार मूल्य 1 लाख 69 हजार 832 रुपए आंका गया। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना अर्थदंड करते हुए 16 लाख 98 हजार 320 रुपए दंड रोपित किया गया।
भगवानदास पिता खेमचंद, गोपाल दास पिता बाबूलाल माहेश्वरी व रामा पिता हरीदास, राजगढ़ के यहां 116.2 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण पाया गया था। इसका बाजार मूल्य 92 हजार 960 रुपए था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना अर्थदंड करते हुए 9 लाख 29 हजार 600 रुपए दंड रोपित किया गया।
प्रकरण-3
सत्यनारायण, राधेश्याम पिता खेमचंद व मां साचल सप्लायर्स राजगढ़ के यहां 114.2 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। इस पर भी दस गुना जूर्माना करते हुए 9 लाख 16 हजार 600 रुपए अर्थदंड रोपित किया गया है।
श्याम बिहारी पिता भंवरलाल, पंचू पिता दयाराम यादव, राजगढ़ के यहां 202.15 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस पर 10 गुना जूर्माना करते हुए 16 लाख 17 हजार रुपए अर्थदंड किया गया।
प्रकरण-5
राकेश पिता रमेश हरण, राजगढ़ के यहां 215.33 घन मीटर रेत का अवैध स्टॉक पाया गया था। मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत इस बाजार मूल्य से 10 गुना जूर्माना करते हुए इस पर 17 लाख 22 हजार 640 रुपए अर्थदंड किया गया।