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गाड़ी तो नहीं चला रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन केंसल नहीं करवाया

टैक्स में छूट देकर परिवहन विभाग बढ़ाना चाहता है सरकारी खजाना, वाहन मालिकों को भी राहत

धारAug 24, 2019 / 11:34 am

atul porwal

गाड़ी तो नहीं चला रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन केंसल नहीं करवाया

गाड़ी तो नहीं चला रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन केंसल नहीं करवाया

धार.
एक बार भूले तो टेक्स की रकम ज्यादा हो गई। बाद में वाहन मालिक ने टैक्स जमा कराना ही छोड़ दिया। इधर कई पुराने वाहनों के नहीं चलने पर उनका रजिस्ट्रेशन भी केंसल नहीं करवाया, जिससे उन पर अब तक टैक्स जारी है। ऐसे वाहनों से टेक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने नया फंडा शुरू किया है। टैक्स में छूट देकर विभाग सरकारी खलाना भरने की कोशिश कर रहा है, जिससे पुराने टेक्स की वसूली भी हो सके।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत कंग ने बताया कि 20 साल से अधिक पुराने सैकड़ों वाहन हैं, जो सडक़ पर नहीं चल रहे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त नहीं हुआ। ऐसे में उनका टैक्स बढ़ता जा रहा है। नियम के तहत ऐसे वाहन स्वामियों को कार्यालय में आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन निरस्त करवा लेना चाहिए था, जिससे टैक्स की झंझट से भी छूटकारा मिल जाता। अब 20 साल पुराने वाहनों को टैक्स में 90 फीसदी की छूट दी जा रही है, जिससे वे आसानी से टैक्स जमा करवाकर आगे की कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा 5 से 20 साल तक के पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स में 70 फीसदी की छूट दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूली के लिए नया फार्मूला लागू किया है। परिवहन विभाग ने मप्र राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर कहा कि ऐसे कमर्शियल वाहन, जो 5 से 20 वर्ष तक पुराने हैं उन्हें टैक्स जमा करने में छूट दी जा रही है। यह छूट 20 से 90 फीसदी की है।
इनको मिलेगी छूट
– पांच वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन को 20 फीसदी छूट मिलेगी।
– पांच वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक के पुराने वाहनों के टैक्स पर 40 प्रतिशत छूट।
– 10 वर्ष से अधिक, लेकिन 15 वर्ष से कम वाले वाहनों के टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट।
– 15 वर्ष से अधिक, लेकिन 20 वर्ष से कम वाले वाहनों पर बकाया टैक्स पर 70 फीसदी की छूट।
– 20 वर्ष से अधिक रजिस्टर्ड वाहनों पर बकाया टैक्स में 90 फीसदी की छूट।

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