– पांच वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन को 20 फीसदी छूट मिलेगी।
– पांच वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक के पुराने वाहनों के टैक्स पर 40 प्रतिशत छूट।
– 10 वर्ष से अधिक, लेकिन 15 वर्ष से कम वाले वाहनों के टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट।
– 15 वर्ष से अधिक, लेकिन 20 वर्ष से कम वाले वाहनों पर बकाया टैक्स पर 70 फीसदी की छूट।
– 20 वर्ष से अधिक रजिस्टर्ड वाहनों पर बकाया टैक्स में 90 फीसदी की छूट।