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धौलपुर

शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर होगी कार्रवाई

धौलपुर. कोरोना की दूसरी लहर के अधिक खतरनाक और भयावह होने के कारण राज्य सरकार के कड़े निर्णयों को लेकर जिला कलक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च में जहां 45 कोविड पॉजिटिव मिले हंै। वहीं सिर्फ अप्रेल माह में इनकी संख्या बढकऱ 471 हो गई है।

धौलपुरApr 16, 2021 / 10:23 am

Naresh

शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर होगी कार्रवाई
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों, जुलूस, मेलों पर पूर्ण प्रतिबंध

धौलपुर. कोरोना की दूसरी लहर के अधिक खतरनाक और भयावह होने के कारण राज्य सरकार के कड़े निर्णयों को लेकर जिला कलक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च में जहां 45 कोविड पॉजिटिव मिले हंै। वहीं सिर्फ अप्रेल माह में इनकी संख्या बढकऱ 471 हो गई है। कोविड पॉजिटिविटी दर भी 3.06 प्रतिशत हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोडऩे के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक शाम 6 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस और रेलवे आने-जाने वाले यात्राी, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से क्रियाशील कर दिया गया है। यह समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारंटीन नियमों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलक्टर ने बताया कि नई कोविड गाइडलाइन के अनुसार विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। विवाह समारोह में बैंडवादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह समारोह के सम्बंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों खेलकूद सम्बन्धी मनोरंजन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्र-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। जिले में पड़ौसी राज्यों मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी। शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी। गंभीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

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