कार्यवाही के दौरान कुछ व्यापारी नेताओं और पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष रमेश चंद सोनी ने कार्यवाही को गलत बताते हुए इसका विरोध किया और जिला कलक्टर से बात की, लेकिन कलक्टर ने उन्हें कहा कि इस समय गंभीर हालात है और नियम विरुद्ध कार्य करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है। ऐसे में अभी शास्ति की कार्यवाही ही की जा रही है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद थानाधिकारी नेकीराम ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कार्यवाही को घरों से सामान बेचने वालों की तलाश भी आरम्भ कर दी, जो देर शाम तक जारी थी।
कलक्टर ने संभाला मोर्चा
राजाखेड़ा क्षेत्र में महामारी अनुशासन पखवाड़े के दौरान गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें सील होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा घरों पर स्थित गोदामों से बिक्री किए जाने की बार-बार सूचना मिलने पर जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिए। सीलिंग तथा जुर्माने की कार्यवाही करवायी गई। पूरे दिन चली कार्यवाही में जायसवाल लगातार मॉनिटर कर दिशा निर्देश देते रहे।
जिला कलक्टर ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा घरों में स्थित गोदामों से बिक्री की जा रही थी। इस पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी ब्रजेश मंगल को मौके पर घरों की तलाशी के लिए निर्देश दिए। कहा कि इस प्रकार चोरी छिपे दुकानदारी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की शत प्रतिशत पालना करें । इस संकट के समय में आमजन के सहयोग और जागरूकता से ही कोरोना से निजात मिल सकेगी।