धौलपुर के डीलरों ने जोधपुर-उदयपुर के उपभोक्ताओं को बांट दिया राशन
उपखंड के दो गांवों के डीलरों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने के दो मामले उजागर हुए हंै। राशन डीलरों ने बाहरी जिलों के उपभोक्ताओं को करीब 149 क्विंटल गेंहू व 130 लीटर केरोसिन वितरित किया है।
धौलपुर के डीलरों ने जोधपुर-उदयपुर के उपभोक्ताओं को बांट दिया राशन
धौलपुर के डीलरों ने जोधपुर-उदयपुर के उपभोक्ताओं को बांट दिया राशन
2 राशन डीलरों के खिलाफ मामले दर्ज
बाड़ी. उपखंड के दो गांवों के डीलरों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने के दो मामले उजागर हुए हंै। राशन डीलरों ने बाहरी जिलों के उपभोक्ताओं को करीब 149 क्विंटल गेंहू व 130 लीटर केरोसिन वितरित किया है। इस संबंध में रसद विभाग की ओर से बाड़ी उपखण्ड के दो राशन डीलरों के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज कराए गए हैं। प्रवर्तन अधिकारी हरवीर सिंह यादव ने बताया कि रसद विभाग को मिली एक शिकायत पर की गई जांच में सामने आया कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला दूल्हे खां और नगला बीधौरा के राशन डीलरों ने गत वर्ष माह नवंबर में अपने ग्रामीण क्षेत्र के अलावा करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, उदयपुर और अजमेर जिलों के उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया है।
उन्होंने बताया कि उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला दूल्हे खां के आधा भाग और नगला बीधोरा ग्राम पंचायत के आधा भाग में राशन डीलरों ने यह कारनामा किया है। उन्होंने बताया कि कोड नंबर 18 556 पर काम कर रही अब्दुलपुर महिला बहुउद्देशीय समिति संचालक मनीष पुत्र रामबाबू मंगल ने ग्राम पंचायत नगला दूल्हे खां के आधा भाग के ग्रामीणों के अलावा गत वर्ष माह नवंबर में अपने ग्रामीण क्षेत्र के अलावा करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, उदयपुर और अजमेर जिलों के उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया है।
इसी प्रकार दूसरा मामला मुकुंदपुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति नगला बीधौरा का है। इस समिति की संचालक रेनू शर्मा पत्नी संजीव कुमार निवासी बदरेठा ने गत वर्ष जुलाई व अगस्त महीनों में करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ जिले के उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया है। अब्दलपुर महिला समिति ने 119 क्विंटल गेहूं व 25 लीटर केरोसिन तथा मुकुंदपुर महिला समिति ने 30 क्विंटल गेहूं व 125 लीटर केरोसिन बाहरी जिलों के उपभोक्ताओं को वितरित करना दस्तावेजों में संधारित किया है। जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर राज्य खाद्य आवश्यक पदार्थ आदेश के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 17 सी का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों मामलों को खुलासा शिकायत के आधार पर रसद विभाग द्वारा की गई जांच में हुआ है।
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