बाड़ी. राजस्थान जनाधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम जन्मतिथि एवं ***** को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी की श्रेणी जाति भी एक बार ही परिवर्तन करने का प्रावधान है, लेकिन आमजन द्वारा सूचनाओं में वांछित संशोधित के दौरान ही ई-मित्र की गलती के कारण
धौलपुर•Jul 28, 2022 / 07:07 pm•
Naresh
जन आधार कार्ड में परिवार के विवरण को लेकर जारी किए निर्देश