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धौलपुर

अब बिना मास्क नहीं मिलेगा दुकानों पर प्रवेश, कलक्टर ने जारी की एडवाइजरी

धौलपुर. जिले में गत दिनों कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन को सम्भावित खतरे से बचाने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए जिला प्रशासन निरंतर कड़े निर्णय लेता जा रहा है। इसके तहत अब जिले में दुकानों में बिना मास्क प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।

धौलपुरApr 13, 2021 / 11:38 am

Naresh

Now shops will not be provided without masks, Collector issued advisory

अब बिना मास्क नहीं मिलेगा दुकानों पर प्रवेश, कलक्टर ने जारी की एडवाइजरी

अब बिना मास्क नहीं मिलेगा दुकानों पर प्रवेश, कलक्टर ने जारी की एडवाइजरी

धौलपुर. जिले में गत दिनों कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन को सम्भावित खतरे से बचाने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए जिला प्रशासन निरंतर कड़े निर्णय लेता जा रहा है। इसके तहत अब जिले में दुकानों में बिना मास्क प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही जिस दुकान पर बिना मास्क प्रवेश दिया गया तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी दुकानदारों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पाबन्द किया है कि दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको बिक्री नहीं की जाए। ना ही दुकान में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक समय में छोटी दुकान में 2 से अधिक व बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतिक्षा करेगें। उन्होंने बताया कि दुकान मालिक गोला बनाकर अथवा पेशानी बनाकर तथा रस्सी द्वारा अवरोधक लगाएंगे। प्रत्येक दुकानदार अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर व्यक्ति के हाथ सेनेटाइजर व साबुन से हाथ धुलवाकर ही सामान उपलब्ध कराएंगे। जिसमें साबुन व सेनेटाइजर की व्यवस्था व दुकान पर काम करने वाले कर्मियों को आवश्यक ग्लब्स व मास्क की व्यवस्था दुकान मालिक द्वारा अपने स्तर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन में आदेशों की अवहेलना किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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