वहीं कक्षा 1 से 5 तक की नियमित कक्षाएं 27 सितंबर से शुरू की जाएंगी। सभी नियमित कक्षाएं 50 फीसदी विद्यार्थी क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, स्कूल वाहन चालक आदि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेना अनिवार्य होगा।वहीं, शादी समारोहों में 200 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी सरकारी व निजी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
यह छूट और मिलीं-
सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगे रेस्टोरेंट
– सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुके लोगों के लिए 100 फीसदी क्षमता से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स
– सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुके लोगों के लिए खुल सकेंगे जिम व योग केन्द्र
– जिला कलक्टर की अनुमति से स्थानीय निकायों के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पशु हाट मेलों का हो सकेगा आयोजन
– कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले चुके लोगों के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल
– सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रमों में वैक्सीन लगवा चुके 200 लोग हो सकेंगे शामिल। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन
– सार्वजनिक आयोजनों जैसे खेलकूद, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेले, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।