रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक माह के भीतर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को लिखित रूप से सूचित करेगा कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना योजना के तहत मुआवजा का दावा किया जा सकता है। पुलिस की ओर से मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों/घायलों को उनके क्षेत्राधिकार वाले दावा जांच अधिकारी के कार्यालय का पता व सम्पर्क विवरण जैसे ई-मेल आईडी आदि पुलिस की ओर से प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर अंतिम दुर्घटना रिपोर्ट दावा जांच अधिकारी को अग्रेषित करेगा। दावा जांच अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर यह निर्धारित करेगा कि दावा राशि का वास्तविक दावेदार कौन है व रिपोर्ट को प्रेषित करेगा। जिले मे दावा जांच अधिकारी के रूप मे संबंधित तहसीलदार को नामित किया गया है।
इसके साथ ही अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर भारी संख्या मे बाल.विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है। इस सामाजिक बुराई एवं इसके दुष्परिणामों के प्रति आम जनता को जागरूक करने साथ ही बाल विवाह रोकने के संबंध मे प्रभावी कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाने एवं उनकी शंकाओं का समाधान कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सलाह व सहायता उपलब्ध कराए जाने एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त बाल विवाह निषेध अधिकारी से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 के तहत व विधिक कार्यवाही सम्पादित करने एवं जिला कलक्टर के माध्यम से सभी क्षेत्रों मे 24 घण्टे क्रियाशील कंट्रोल रूम स्थापित करने एवं बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्परता से कार्यवाही करने एवं कन्ट्रोल रूम के कांटेक्ट नम्बर एवं नालसा की लीगल एड हेल्पलाइन नम्बर 15100 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार में उपयोग किये जाने के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में एएसपी मनोज शर्मा, तहसीलदार धौलपुर धर्मसिंह, तहसीलदार बसेड़ी बृजेश कुमार सिंह, तहसीलदार बसईनवाब राजेन्द्र कुमार जाट एवं तहसीलदार मनियां सीमा बघेल, तहसीलदार राजाखेड़ा टीकेन्द्र सिंह, तहसीलदार सरमथुरा अमित कुमार आदि उपस्थित रहे।