विदेश जाने वालों को लगेगा 31 अगस्त तक कोविशील्ड का टीका
धौलपुर. राज्य सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों को 31 अगस्त तक कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाने की विशेष शर्तों के आधार पर छूट दी है। ऐसे में जो व्यक्ति आवश्यक कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके टीकाकरण के लिए 84 दिन की बाध्यता नहीं रहेगी।
धौलपुर•Jun 17, 2021 / 06:23 pm•
Naresh
विदेश जाने वालों को लगेगा 31 अगस्त तक कोविशील्ड का टीका
विदेश जाने वालों को लगेगा 31 अगस्त तक कोविशील्ड का टीका धौलपुर. राज्य सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों को 31 अगस्त तक कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाने की विशेष शर्तों के आधार पर छूट दी है। ऐसे में जो व्यक्ति आवश्यक कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके टीकाकरण के लिए 84 दिन की बाध्यता नहीं रहेगी। उनका टीकाकरण 28 दिन बाद ही किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी, जिन्हें विदेश में पढऩे के लिए जाना है या विदेश में नौकरी कर रहें हैं व खिलाड़ी या उनसे संबंधित व्यक्ति जो टोकियो ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए जा रहे हैं या जाएंगे। उनका टीकाकरण किया जाएगा। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में 31 अगस्त से पहले विदेश जाने वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन कर प्रथम डोज लिए हुए 28 दिन पूर्ण हो गए हैं एवं 84 दिन पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 84 दिन पूरे होने से पहले भी दी जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।
टीकाकरण के लिए ऐसे करें आवेदन
वैक्सीन लगवाने के लिए आवेदक को लिंक पर क्लिक कर अपनी विदेश जाने संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट, कोविशील्ड का पहली डोज का प्रमाण पत्र एवं यूनिवर्सिटी, कम्पनी तथा खेल अथॉरिटी का कॉल लेटर या इन्वीटेशन लेटर को अपलोड करना होगा। दस्तावेज सबमिट करने के बाद लाभार्थी की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा एकनॉलेजमेंट प्राप्त होगा। इसके बाद जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवेदक के दस्तावेजों को प्रमाणीकरण कर अप्रूव्ड अथवा रिजेक्ट किया जाएगा। यदि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है, तो लाभार्थी के पास निर्धारित तिथि को कोविशील्ड लगवाने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आई डी अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा। यदि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, तो लाभार्थी के पास रजिस्टर्ड ई मेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा कि वो सही जानकारी के साथ कारण बताते हुए पुन: आवेदन कर सकते हैं।
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