scriptहैलो डार्लिंग कहने पर कोर्ट ने सुनाई डेढ़ वर्ष की सजा | Court sentenced to one and a half year for saying hello darling | Patrika News
डिंडोरी

हैलो डार्लिंग कहने पर कोर्ट ने सुनाई डेढ़ वर्ष की सजा

नाबालिग बालिका का पीछा कर की थी आभासीय टिप्पणी

डिंडोरीFeb 27, 2020 / 04:26 pm

Rajkumar yadav

वकील राजेश टंडन गिरफ्तार, रिहा

वकील राजेश टंडन गिरफ्तार, रिहा

डिंडोरी. मीडिया सेल प्रभारी मनोज वर्मा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिंडोरी द्वारा जानकारी दी गई कि थाना डिंडोरी के अपराध क्रमांक 354/19 प्रकरण क्रमांक 80/2019 के आरोपी श्रावण उर्फ सरवन पिता दयाराम 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 डिंडोरी थाना जिला डिंडोरी को नाबालिग बालिका को पीछा करने एवं हेलो डार्लिंग संबंधी लैंगिक आभासीय टिप्पणी कर लैंंगिक उत्पीडऩ करने के मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण में आए साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन कर न्यायाधीश प्रवीण पटेल विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिंडोरी द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए पास्को अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए गए। प्रकरण का संचालन प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा द्वारा किया गया।
सड़क दुर्घटना में युवक घायल
गाड़ासरई .जबलपुर अमरकंटक रोड के ग्राम रतना में बुधवार को 11 बजे के लगभग मोटर साइकिल मैजिक वाहन से टकरा गया। हादसे में धवाडोंगरी निवासी अल्केश्वर पिता संतोष 25 वर्ष बुरी तरह घायल हो गया। अल्केश्वर अपने ग्राम धवाडोंगरी से गाड़ासरई की ओर आ रहा था। वहीं मैजिक वाहन गोरखपुर की ओर जा रहा था। रतना पहुंचते ही अल्केश्वर अपनी बाइक को नियंत्रण नही कर पाया और सामने से आ रही मैजिक वाहन से भिड़ गया। तत्काल उसी मैजिक वाहन में घायल अल्केश्वर को गाड़ासरई अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में अल्केश्वर का दाहिना पैर फैक्चर हो गया व सिर में गहरी चोंट आई हैं। जिसमे काफी मात्रा में खून बह गया है, जिस कारण उसे तत्काल जबलपुर रेफर किया गया है।

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