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डिंडोरी

चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, जारी किए दिशा निर्देश

निर्वाचन के लिए प्रशासनिक गतिविधियां तेज

डिंडोरीMar 12, 2019 / 01:28 pm

shivmangal singh

lok sabha election

Lok Sabha Election 2019: 29 अप्रेल को होगा टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव

डिंडोरी. लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मंडला-डिंडोरी लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। देशभर में सात चरणों लोकसभा चुनाव होंगे। इसमें मध्यप्रदेश में चौथे चरण में मतदान की शुरुआत होगी। चौथे चरण में ही मंडला सीट पर वोटिंग होगी। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सांसद / विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को उपलब्ध कराये गए। शासकीय कर्मचारियों (निज सहायक) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
बैठकों पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने तक ग्राम सभाओं की बैठकें स्थगित कर दी है।
लोकसभा निर्वाचन में राजनैतिक दलों के द्वारा चुनावी कार्य हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग वाहनों में लगाकर घूमने अथवा प्रचार-प्रसार करने हेतु किया जायेगा। राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी डिंडोरी एवं शहपुरा को अधिकृत किया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए लाउड स्पीकर उपयोग करने हेतु अनुमति दी जा सकेगी। राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों द्वारा बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग सभाएं/रैली अथवा वाहनों इत्यादि पर उपयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। अनुविभागीय अधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने की दषा में तहसीलदार द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
लेनी होगी इजाजत
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा होते ही निर्वाचन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण संसोधित नियम 2001 के प्रकाश में लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विनियमित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक लोक सभा निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्रों में प्रात: 6:00 बे रात्रि 10:00 बजे के बीच अनुमति लेकर धीमी आवाज में लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त अवधि के अंदर किसी सार्वजनिक सभा/जुलूस एवं अन्य कार्य के लिए लाउड स्पीकरों/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को अनुमति दी जा सकेगी। ऐसी सार्वजनिक सभा या जुलूस, रैली के लिए पृथक से पुलिस अधिनियम के अंतर्गत अनुमति लेनी होगी।
बैठक आज
लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एमसीसी एवं अन्य निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए आज 4:00 बजे कलेक्टे्रट सभाकक्ष में बैठक की गई है।
आचार संहिता का पालन करना होगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार सम्पन्न होगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचंायत दिलीप कुमार यादव, अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह, संयुक्त कलेक्टर मीना मसराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह, एसडीएम प्रीति यादव और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव में धनषक्ति के दुरूपयोग को रोकने और सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र विकसित किया गया है। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के द्वारा किये गए निर्वाचन व्यय की निगरानी की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन व्यय के प्रकार भी बताए, जिसमें सार्वजनिक बैठकें, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन आदि पर किये गए व्यय को शामिल किया जायेगा। ऐसे व्यय जिन्हें कानूनन रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती, इसके बारे में भी बताया गया। बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी को किये गए सभी व्ययों का पृथक व सही लेखा रखना अनिवार्य है। बैठक में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम, सी विजिल एप तथा 1950 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों के द्वारा किये जाने वाले दैनिक निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र स्थापित किया गया है। जिसमें व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, लेखाकरण दल, शिकायत/कंट्रोल रूम/कॉल सेंटर, उडऩदस्ता/स्थैतिक निगरानी दल, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, स्थापित किया गया है। पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए एमसीएमसी का गठन किया गया है। पेड न्यूज के प्रकरण आने पर इसका खर्चा संबंधित अभ्यर्थी के व्यय में जोड जायेगा।
जिले में पोस्टर, झण्डे-बैनर हटाने की कार्यवाही प्रारंभ

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डिंडोरी. निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के तत्काल बाद ही जिले के सार्वजनिक और शासकीय सम्पत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देश पर की जा रही इस कार्यवाही से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर लगे बैनर, पोस्टर, झण्डे, फ्लैक्स हटाए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने विधानसभावार गठित दलों को सम्पत्ति विरूपण के मामलों में प्रभावी कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

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