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डिंडोरी

जिले में सात तक प्रभावशील रहेगी धारा 144

जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

डिंडोरीSep 06, 2018 / 04:37 pm

shivmangal singh

Section 144 will be effective in the district

Section 144 will be effective in the district

डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोहित बुंदस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुछ संगठनों द्वारा छह सितम्बर को भारत बंद का आव्हान किया गया है। कतिपय संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव व उत्तेजना की स्थिति की संभावना है। ऐसी स्थिति में निश्चित ही आवागमन अवरूद्ध बलवा, दंगा होने की पूर्ण आशंका है। जिससे मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसकों नियंत्रण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या उपचार करना अवांछनीय हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में अस्त्र-शस्त्र (केवल धार्मिक आधार पर व सुरक्षा से जुड़े कर्मियों को छोड़कर) अग्नेय अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ, डंडा, रॉड को रखकर सामान्यत: आने-जाने व उसके प्रदर्शन पर, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। इसी प्रकार से जिले में प्रतिबंध की अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने, सभा करने व उसके लिए प्रेरित किया जाना। किसी व्यक्ति या समूह के बैनर पोस्टर पर पर्ची के जरिए प्रचार-प्रसार पर जो आम लोगों में डर भय अशांति और असुरक्षा पैदा करता हो, जन समस्याओं की आड़ में धरना आंदोलन, सभा प्रदर्र्शन, चकाजाम, संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना धरना सभा, रैली, जुलूस, पण्डाल व ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेगा तथा लोक व्यवस्था और जन साधारण के विरूद्ध, कानून के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति या दुर्भावना से किसी निजी सम्पत्ति को क्षति कारित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के धार्मिक सम्पत्ति या धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावनाओं को क्षतिकारित नहीं करेगा तथा धरना प्रदर्शन के दौरान नकाबपोश में नहीं रहेगा व काले झण्डे का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक शांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे उत्पन्न करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन किया जायेगा। उक्त आदेश 05 सितम्बर से 07 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेष पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी किया है।
सोशल मीडिया की गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोहित बुंदस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि जिले में सोशल मीडिया जैसे व्हॉट्सअप, फेसबुक व अन्य सोशल साईट के कई समूहों के द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोडने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष या वेमनस्यता की स्थिति निर्मित करने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सद्भाव एवं भाईचारे को बिगाडऩे हेतु तरह-तरह के मैसेज पिक्चर, ऑडियो एवं वीडियों का प्रसारण किया जा रहा है। जिससे वर्ग विभेद, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा को बढाने तथा साम्प्रदायिक द्वेश एवं उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन किया जायेगा। उक्त आदेष 05 से 11 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
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