डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोहित बुंदस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि जिले में सोशल मीडिया जैसे व्हॉट्सअप, फेसबुक व अन्य सोशल साईट के कई समूहों के द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोडने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष या वेमनस्यता की स्थिति निर्मित करने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सद्भाव एवं भाईचारे को बिगाडऩे हेतु तरह-तरह के मैसेज पिक्चर, ऑडियो एवं वीडियों का प्रसारण किया जा रहा है। जिससे वर्ग विभेद, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा को बढाने तथा साम्प्रदायिक द्वेश एवं उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन किया जायेगा। उक्त आदेष 05 से 11 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।