scriptशिविर लगाकर बताए श्रमिकों और बच्चों से संबंधित अधिकार | tell labourer and chiled rights in legal camp | Patrika News
डिंडोरी

शिविर लगाकर बताए श्रमिकों और बच्चों से संबंधित अधिकार

जिला विधिक सेेवा प्राधिकरण डिंडोरी ने लगाया शिविर

डिंडोरीMar 12, 2019 / 07:54 pm

shivmangal singh

News Satna, satna crime, satna latest news

News Satna, satna crime, satna latest news

डिंडोरी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत आदिवासियों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और बच्चों से संबंधित अधिकारों तथा उनके संरक्षण के संबंध में विशेष शिविरों का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष भागवती चौधरी के आदेश पर जिला विधिक सेेवा प्राधिकरण डिंडोरी के द्वारा किया गया।
उक्त आयोजित शिविरों में जिला विधिक सहायता अधिकारी वीरेन्द्र खरे और कार्यालय में पदस्थ राजेश मरावी सहायक, विश्वनाथ पाण्डेय, पैरालीगल वालेंटियर सतीश कुमार माण्डेल आदि के द्वारा सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सिलहरी में आदिवासियों से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें आदिवासियों को शासन के द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार तथा वित्तीय सहायता और आवास आदि के संबंध में उनके अधिकारों से अवगत कराया।
इसके साथ-साथ उपस्थित आदिवासियों से उनके समस्याओं से संबंधित आवेदन अभिप्राप्त किए। जिनमें कलाबाई द्वारा पर्याप्त मात्रा में परिवार की संख्या के अनुसार राशन प्राप्त नहीं होता हैं एवं सुखदीन आदिवासी द्वारा वृद्व पेशंन योजना ना मिलने संबंधित शिकायती आवेदन दिया गया और संपत सिंह, अमर सिंह उद्दे, खसीलाल, सेमसिंह आदि द्वारा ग्राम सभा की जानकारी प्राप्त नहीं होती हैं और शिकायत करने पर उनके निराकरण पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता हैं। उक्त उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गए। इसी प्रकार बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएॅं योजना 2015 के अंतर्गत शास. हायर सेकेण्डरी विद्यालय, जमगॉंव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मामलों के विचारण किस प्रकार किया जाता हैं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के साथ-साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों और मौलिक कत्र्तव्यों आदि की जानकारी प्रदान की गई। ग्राम मक्केे में रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत कार्यरत् श्रमिकों को भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएॅ योजना, 2015 के अंतर्गत जानकारी प्रदान की गई कि आपके द्वारा कार्य का नियमित भुगतान होता है, या नहीं एवं जॉब कार्ड बने हैं या नहीं आदि के संबंध में जानकारियॉं प्राप्त की।
जिसमें संबंधित कार्यरत असंगठित श्रमिकों में से लालाराम, तुलसाबाई, बुद्वसिंह, रामसिंह, सेवकराम, मोहन और अन्य श्रमिकों द्वारा बताया गया कि समय पर भुगतान नहीं होता हैं और ना ही जॉब कार्ड को समय पर पंजीबद्व किया जाता। उक्त संबंध में संबंधित असंगठित श्रमिकों को जिला विधिक सेवा कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु परामर्श दिया गया। जिससे संबंधित असंगठित श्रमिकों के हितार्थ आवश्यक एवं विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

Home / Dindori / शिविर लगाकर बताए श्रमिकों और बच्चों से संबंधित अधिकार

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो