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विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं तो निगम चुनाव में भी नहीं कर सकेंगे मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

नगरीय निकाय चुनावों में अब केवल वही मतदाता भाग ले सकेंगे अथवा मतदान कर सकेंगे जिनका नाम संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो।

दुर्गFeb 04, 2021 / 11:39 am

Dakshi Sahu

विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं तो निगम चुनाव में भी नहीं कर सकेंगे मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं तो निगम चुनाव में भी नहीं कर सकेंगे मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

दुर्ग. नगरीय निकाय चुनावों में अब केवल वही मतदाता भाग ले सकेंगे अथवा मतदान कर सकेंगे जिनका नाम संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो। ऐसे मतदाताओं के सूची में नाम जोडऩे सीधे आवेदन भी नहीं लिए जाएंगे। इसकी जगह पहले मतदाता को अपना नाम विधानसभा की सूची में जुड़वाना होगा। इसके बाद विधानसभा में नाम होने की प्रमाणिक प्रतिलिपि के साथ नगरीय निकाय के लिए नाम जोडऩे आवेदन करना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक यह कार्य 9 मार्च तक कराया सकता है।
नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा
जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिक निर्वाचन नियम में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे, जिनका नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह निकाय स्थित है। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 1 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है ऐसे व्यक्तियों से नाम जोडऩे, संशोधन और काटने से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करना करवाना अनिवार्य होगा।
इस तरह जुड़वाए जा सकेंगे नाम
0 विधानसभा की सूची नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारूप-क-01 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
0 इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं लिए जाएंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे।
0 प्रारूप-क-01 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में जुड़वा लिया हो, वे ही प्रारूप-क-01 में नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
0 प्रारूप-क-01 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगा, तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन नामवाली में सम्मिलित होने के पूर्व जांच उपरांत संतुष्टि होने पर नाम सम्मिलित करेगा।
इस तरह तैयार किए जाएंगे मतदाता सूची
0 प्रथम चरण में 27 फरवरी तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा।
0 द्वितीय चरण में निर्वाचक नामवाली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा।
0 प्रारंभिक प्रकाशन से संबंधित दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च दोपहर 3 बजे तक होगी।
0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तियों के निपटारे के अंतिम तिथि 13 मार्च होगी।
0 13 मार्च तक प्रारूप क में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा और 16 मार्च तक प्रारूप-क-01 से संबंधित प्रावधानों का निराकरण किया जाएगा।
0 निराकरण आदेश के पांच दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, तत्पश्चात परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों का निराकरण कर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों को दी जानकारी
दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों व नगर पालिका निगम रिसाली के 40 वार्डों में चुनाव कराया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन आयोग के संशोधन, नए प्रारूप और निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम की जानकारी बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई।

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