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दुर्ग

जागो ग्राहक जागो: खरीदने के कुछ घंटे बाद ही मोबाइल खराब, कंपनी पर लगाया 20 हजार हर्जाना

मोबाइल खराब होने के एक प्रकरण में जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी समेत मोबाइल प्लाजा दुर्ग के संचालक को दोषी ठहराते हुए कुल 20,500 रुपए हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है।

दुर्गDec 13, 2018 / 10:57 am

Dakshi Sahu

patrika

जागो ग्राहक जागो: खरीदने के कुछ घंटे बाद ही मोबाइल खराब, कंपनी पर लगाया 20 हजार हर्जाना

दुर्ग. मोबाइल खराब होने के एक प्रकरण में जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी समेत मोबाइल प्लाजा दुर्ग के संचालक को दोषी ठहराते हुए कुल 20,500 रुपए हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है। इस राशि में मोबाइल की कीमत 4500 रुपए, मोबाइल नहीं चला पाने के लिए हर्जाना 10 हजार और वाद व्यय 5 हजार रुपए शामिल है।
खरीदा था मोबाइल
कसारीडीह निवासी नवीन चंद्राकर के परिवाद पर यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया। परिवाद के मुताबिक नवीन चंद्राकर ने स्टेशन रोड स्थित मोबाइल प्लाजा से 4 जून 2016 को 4600 रुपए में मोबाइल खरीदा था।
मोबाइल खरीदने के बाद परिवादी घर पहुंचकर मोबाइल में फीचर्स को इंस्टाल किया तो मोबाइल बंद हो गया। शिकायत करने पर मोबाइल विक्रेता ने उसे अधिकृत सर्विस सेंटर में भेज दिया। एक सप्ताह बाद मोबाइल चालू कर लौटा दिया गया। बाद में फिर बंद होने पर मदर बोर्ड बदलकर दिया गया। इसके बाद भी मोबाइल बंद हो गया।
मोबाइल बदलकर नहीं दिया
मोबाइल में निर्माणगत त्रुटि होने पर परिवादी ने मोबाइल को बदलकर देने की मांग की थी। मोबाइल गारंटी अवधि में था। इसके बाद भी विक्रेता और कंपनी के सर्विस सेंटर ने मोबाइल को नहीं बदला। नोटिस का जवाब तक नहीं दिया।
सर्विस सेंटर संचालक की सफाई काम नहीं आई
अधिकृत सर्विस सेंटर के संचालक ने फोरम में उपस्थित होकर कहा कि मोबाइल की गारंटी नहीं होता वारंटी होता है।वैसे भी नियमों के तहत उसने मोबाइल सुधार कर वापस किया। मोबाइल को चलाकर दिखाया। संतुष्ट होने पर जॉब कॉर्ड में हस्ताक्षर लिया। इसके बाद भी परिवाद गलत अधारों पर प्रस्तुत किया गया। फोरम ने इस तर्क का खारिज कर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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