टीआई ने न्यायालय को बताया जिस पिस्टल को जब्त किया गया है उसकी जांच की गई है। मां शारदा आम्र्स एवं एकोनिकजन से ५०० रुपए में चार गोलियां खरीदी गई।@Patrika. इसके बाद पिस्टल का भौतिक सत्यापन किया गया।
अभियोग पत्र में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से क्यूरी करने लिखे पत्र को भी शामिल किया गया था। पत्र में भावेश साव के हस्ताक्षर है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पोस्टमार्टम के पहले शव का एक्सरे कराया गया था। @Patrika. जिसमें तीन गोलियां शरीर के भीतर फंसी हुई नजर आ रही थी। पोस्टमार्टम के दौरान केवल एक गोली निकाले जाने पर उन्होंने चिकित्सक से कारण पूछने पत्र लिखा था।
उन्होंने न्यायालय को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप जैन ने पिस्टल को गुरुदत्ता से खरीदना बताया। मोमेरण्डम के आधार पर ही भगत गुरू और शैलेद्र सिंह सागर को गिरफ्तार किया गया। @Patrika. आरोपियों ने बताया था कि देशी पिस्टल को मध्यप्रदेश के सागर से लाया गया था। जिसे १.३५ लाख में बेचा गया था। साथ ही कारतूस भी दिया गया था।
टीआई ने न्यायालय को बताया कि इस प्रकरण की जांच के दौरान सौरभ गोलछा, फकीरा राम, शिवा कौशल, शेख कलीम, संतोष जैन, रोहित देशमुख, राजू सोनवानी को गवाह बनाया गया है।
न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को टीआई के कथन का प्रतिपरीक्षण करने २६ अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता तारेन्द्र जैन टीआई से सवाल जवाब करेंगे। @Patrika. प्रतिपरीक्षण में समय कम होने पर आगे की कार्रवाही २७ अप्रैल को पूरी की जाएगी।
बहुचर्चित प्रकरण में गवाहों का बयान और प्रतिपरीक्षण करने की कार्रवाही पूरी हो चुकी है। विवेचना अधिकारी का प्रतिपरीक्षण करने के बाद विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा और बचाव पक्ष के तारेन्द्र जैन इस मामले में पहले तर्क प्रस्तुत करेंगे।@Patrika. इसके बाद बहस करेंगे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यालायल इस प्रकरण में फैसला सुनाएगा।