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दुर्ग

पत्नी को अश्लील गालियां देकर सरेआम पीटने लगा पति, पिता ने किया बीच बचाव तो कर दी हत्या

रवि उर्फ काणा ने पत्नी को छोड़ ससुर पर हमला करना शुरू कर दिया। रोटी सेंकने वाले तवे से सिर व छाती में वार किया।घटना के चार दिन बाद ससुर की मृत्यु हो गई।

दुर्गOct 03, 2019 / 04:37 pm

Dakshi Sahu

पत्नी को अश्लील गालियां देकर सरेआम पीटने लगा पति, पिता ने किया बीच बचाव तो कर दी हत्या

पत्नी को अश्लील गालियां देकर सरेआम पीटने लगा पति, पिता ने किया बीच बचाव तो कर दी हत्या

दुर्ग. हत्या (Murder in Durg)के एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने 30 सितंबर को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने केम्प-1 निवासी रवि सिंह उर्फ बिठ्ठल उर्फ काणा (24) को हत्या की धारा से दोष मुक्त करते हुए अपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया। उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनार्ई। साथ ही 5000 जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। राशि जमा नहीं करने पर काणा को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश (Durg district court) ने उसे मारपीट की धारा के तहत 1-1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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पिता ने किया था बीच-बचाव
प्रकरण के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2016 की रात की है। तब अभियुक्त देर रात घर पहुंचा और पत्नी प्रिया कौर से खाना को लेकर विवाद करने लगा। वह अपनी पत्नी को अश्लील गालियां देने लगा और मारपीट करने लगा। इसे देख प्रिया के पिता हरजिंदर सिंह बीच बचाव करने पहुंचा। रवि उर्फ काणा ने पत्नी को छोड़ ससुर पर हमला करना शुरू कर दिया। रोटी सेंकने वाले तवे से सिर व छाती में वार किया। घटना के बाद हरजिंदर सिंह को सुपेला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। जहां घटना के चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।
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2 साल की बेटी को भी पीटा था
अभियुक्त की पत्नी ने पुलिस को जानकारी दी थी कि रवि सिंह ने उसे भी मारा है और 2 साल की बेटी परी पर भी हाथ उठाया। इस मामले में पुलिस ने शुरूआत में मारपीट की धारा के तहत एफआइआर दर्ज किया था। हरजिंदर सिंह की मौत होने पर पुलिस ने एफआइआर में हत्या की धारा को जोड़कर उसे गिरफ्तार किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित् य ताम्रकार ने बताया किइस प्रकरण में पक्षद्रोह कोई नहीं हुआ। ट्रायल के बाद तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि घटना के पीछे हत्या का उद्देश्य नहीं था। बीच बचाव करने पहुंचे हरजिन्दर सिंह और आरोपी के बीच विवाद नहीं था। इसलिए न्यायालय ने हत्या की धारा 302 की जगह आरोपी को धारा 304 पार्ट वन के तहत दोषी ठहराया।

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