कलेक्टर, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करना है। विषय में जिसकी कोविड से मौत हुई है, उसका नाम ….. की कोविड-19 से मौत के संबंध में राज्य अपदा मोचन निधि से अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जो आवेदन कर रहा है उसका नाम, उम्र पिता या पति का नाम लिखना होगा। दूसरे कॉलम में आवेदक को जिसकी मौत हुई है, उससे क्या संबंध था, यह बताना होगा। इसके साथ-साथ आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता क्रमांक भी इस आवेदन में लिखना होगा। अंत में निवेदन होगा कि कृपया मेरे बैंक खाते में अनुगृह राशि 50 हजार अंतरित करने का कष्ट करें। इसके बाद हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी लिखना है।
दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, अहिवारा के तहत तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है। नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत निगम कार्यालय व बोरसी, उरला, आदित्य, नगर वार्ड कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर निगम, रिसाली के तहत निगम कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर निगम भिलाई के तहत निगम कार्यालय व जोन क्रमांक -1, 2, 3, 4 व 5 जोन कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर निगम भिलाई-तीन चरोदा के निगम कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा के अंतर्गत नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर पंचायत पाटन, उतई, धमधा के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।
आवेदन जहां जमा किया जाएगा वहां मौजूद कर्मचारी दस्तावेजों का परीक्षण कर जमा करेंगे। जिनके पास अधूरे प्रमाण पत्र हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव हो, अस्पताल का दस्तावेज हो वे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद तमाम तरह की वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की ओर से आवेदकों को बुलाकर पूछताछ भी की जाएगी।
– कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र,
– आवेदक के आधार नंबर की छाया प्रति,
– आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति,
– मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति,
– मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी से प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन,
– सहमति पत्र (विधिक उत्तराधिकारियों का)
एडीएम दुर्ग नुपूर पन्ना ने बताया कि कोरोना से परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई है, इसके संबंध में जो दस्तावेज है, उसके साथ आवेदन करें। जो दस्तावेज का लिस्ट बताया गया है। वह पूरा न हो तब भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप बिल्कुल सादा है। पति की मौत हुई है तो नामिनी पत्नी है उनको अनुग्रह राशि मिलेगी। इसमें सहमति पत्र की जरूरत नहीं है। जहां माता-पिता दोनों नहीं है ऐसी स्थिति में भाई-बहनों में से किसी एक के लिए सहमति पत्र देना होगा।
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने सोमवार से आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। निगम मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 18 सहित सभी जोन कार्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं। निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने सभी जोन आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। पूर्व में जमा किए गए आवेदक को पुन: निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा
भिलाई निगम ने अनुदान सहायता से संबंधित जानकारी देने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 से सायं 5.30 बजे के मध्य कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0788-2296212 पर संपर्क कर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।