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दुर्ग जिले में 17 मई तब बढ़ा Lockdown, हर संडे रहेगा टोटल लॉक, जानिए किन सेवाओं को मिली छूट, किसमे जारी रहेगी बंदिशें

Lockdown in Durg: दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण घटा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसे देखते हुए जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

दुर्गMay 05, 2021 / 10:39 am

Dakshi Sahu

दुर्ग. जिले में कोरोना का संक्रमण (Coronavirus in Chhattisgarh) घटा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसे देखते हुए जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य शासन के गाइड लाइन के बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस बीच जिले के लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर भी है। मौजूदा लॉकडाउन पहले की ही तरह सख्त होगा, लेकिन इस दौरान लोगों को ज्यादा रियायतें भी मिलेगी। अब छोटे गली-मोहल्लों व कॉलोनियों में सेपरेट अंधोसंरचना में स्थापित किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी तरह पोल्ट्री, मांस व मटन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी। बैंकों को भी तय समय के बजाए अब पूरे दिन खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इस दौरान यहां सामान्य लेन-देन नहीं किए जा सकेंगे। बैंकों में आधे कर्मचारियों के साथ केवल व्यापारिक लेनदेन संपादित किया जाएगा।
दिशा निर्देश किया जारी
मॉल और सुपर बाजार अब भी बंद रहेंगे, वहीं होटल व रेस्टोरेंट संचालक केवल ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से होम डिलिवरी में सामान उपलब्ध करा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में करीब महीनेभर से लॉकडाउन चल रहा है। सबसे पहले 6 से 14 अप्रैल तक पहले टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। बाद में इसे पहले 19 अप्रैल और बाद में 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच संक्रमण नियंत्रित नहीं होने पर फिर से लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया था। चौथा लॉकडाउन की मियाद 6 मई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था। इस बीच जिले में थोड़ी राहत की खबर आई है। जिले में प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में संक्रमण की दर घटा है। कोरोना संक्रमण की राज्य स्तर पर समीक्षा में इसकी पुष्टि की गई है। इसी के तहत लॉकडाउन को लेकर पूरे प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। इस गाइडलाइन के परिपालन में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने भी जिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आधे कर्मियों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगी
पहले कोरोना पॉजीटिव पाए जाने और बाद में लॉकडाउन के कारण जिला मुख्यालय की रजिस्ट्री ऑफिस मार्च के अंतिम सप्ताह से ही बंद है। अब यह रजिस्ट्री ऑफिस भी खोली जा सकेगी। जिले के सभी रजिस्ट्री ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल 50 फीसदी कर्मचारी ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे। यहां टोकन सिस्टम पर रजिस्ट्री की जाएगी।
छूट वाली दुकानों में शाम 5 तक कारोबार
लॉकडाउन में जिन प्रतिष्ठानों अथवा सेवाओं को छूट दी गई है, उन्हें भी समय संबंधी बंदिशों का पालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार शाम 5 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। केवल होटल व रेस्टोरेंट में ऑनलाइन प्लेटफार्म में आर्डर के आधार पर रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सील कर दिए जाएंगे।
रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन
अब प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दिन जिन दुकानों को छूट दी गई है, उन्हें भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रविवार को सरकारी राशन दुकानें भी बंद रखी जाएगी। रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
इन सेवाओं को छूट
0 खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकान। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
0 मोहल्लों की राशन दुकान खुलेगी। सुपर मार्केट और मॉल में अनुमति नहीं होगी।
0 शेष दुकानों को खोले बिना दैनिक उपयोग की सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
0 केवल व्यापारिक लेनदेन के लिए बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
0 कूरियर सेवा खुल सकेगी।
0 इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर, पंखा, सेनिटरी फिटिंग मरम्मत की दुकानें और घर पर सेवा।
0 एसी, पंखा, कूलर की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए।
0 पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आटा चक्की।
0 डेयरी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें।
0 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय भी शुरू होगा।
0 फल और सब्जी के ठेलों को केवल फेरी के लिए।
0 लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और मनरेगा में मजदूरी के काम।
0 स्टेशनरी की दुकानों, बाइक की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान
0 होटल और रेस्टोरेंट से पूर्व की तरह होम डिलीवरी
0 निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण गतिविधियां और पैकेजिंग और लांड्री शॉप खुलेंगें।
इन पर बरकरार रहेगी बंदिशें
0 सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम।

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