इससे पहले लॉक डाउन में छूट तो दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सामान्य कारोबारियों के लिए 8 बजे तक का समय तय कर दिया गया था। इसके साथ ही होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को भी खाने-पीने की चीजें परोसने के लिए रात 8 बजे तक की मोहलत दी गई थी। इसके बाद रात 10 बजे तक टेक अवे अथवा होम डिलीवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब ये दोनों की प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके बाद दुकान संचालक सामान्य दिनों की तरह दुकान तो खोल सकेंगे, लेकिन कोरोना संबंधी गाइड लाइन का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग व मास्क के नियम का पालन हरहाल में करना होगा।
दुर्ग जिला में कोविड-19 से मौत का सिलसिला 55 दिनों से जारी है। सोमवार को कोरोना के 196 नए केस मिले। वहीं दो लोगों ने दम तोड़ा। धमधा में एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना से संक्रमित मिले हैं। गौतम नगर, जोन-2 खुर्सीपार में एक ही परिवार के 3, पोटिया बोरी में एक ही परिवार के 3, चिखली में रहने वाले एक ही परिवार के दो सदस्य संक्रमित हुए हैं। शांति नगर भिलाई में एक ही परिवार के दो, वैशाली नगर में भी एक ही परिवार के दो, बोरसी दुर्ग में एक ही परिवार के दो, विश्व बैंक कालोनी भिलाई-3 में एक ही परिवार के दो , धमधा से एक ही परिवार के दो, टाउनशिप भिलाई सेक्टर-2 में एक ही परिवार के दो, नयापारा दुर्ग में भी एक ही परिवार के दो सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
कोविड-19 संक्रमण को लेकर शासन के निर्देशों का पालन किस तरह से किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश संभागायुक्त टीसी महावर ने दिए हैं। दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा के कलेक्टरों को पत्र लिखकर कोरोना नियंत्रण के लिए भारत सरकार से जारी निर्देशों का पालन तय करने कहा है। पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने कहा है।