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दुर्ग

छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे कोर्ट, जुलाई की सुनवाई होगी अगस्त में, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने चौथी बार दैनिक न्यायालीन कार्य पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। (Chhattisgarh High court Bilaspur)

दुर्गJul 01, 2020 / 12:06 pm

Dakshi Sahu

छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे कोर्ट, जुलाई की सुनवाई होगी अगस्त में, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे कोर्ट, जुलाई की सुनवाई होगी अगस्त में, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

दुर्ग. प्रदेश में कोरोना (Corinavirus in chhattisgarh) के बढ़ते मरीज को देखते हुए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने चौथी बार दैनिक न्यायालीन कार्य पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला न्यायालय के सभी 40 कोर्ट 15 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए है। केवल रिमांड कोर्ट ही खुलेगा। पूर्व आदेश के मुताबिक न्यायालय को 1 जुलाई से खुलना था। हाईकोर्ट से आदेश जारी होने के बाद कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिमांड व अन्य कार्रवाही के लिए न्यायालय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया गया है।
जुलाई की सुनवाई अब अगस्त में
1 जुलाई को होने वाली प्रकरणों की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। इसी तरह 2 जुलाई की 18अगस्त, 3 जुलाई की 19 अगस्त, 4 जुलाई की 20 अगस्त, 6 जुलाई की 21 अगस्त, 7 जुलाई की 24 अगस्त, 8 जुलाई की 25 अगस्त,9 जुलाई की 26 अगस्त, 10 जुलाई की 27 अगस्त,13 जुलाई की 28 अगस्त, 14 जुलाई की 29 अगस्त और जिन प्रकरणों की सुनवाई 15 जुलाई को होने वाली थी उसकी सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी।
बार और क्लब 5 जुलाई तक बंद रहेंगे
कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बार व क्लब 5 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। इससे पहले 28 जून तक बंद रखने आदेश दिए गए थे। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्ग कलेक्टर ने अब 5 जुलाई तक जिले में संचालित सभी बार और क्लब बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

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