ढाई लाख लोगों को मिलेगी सुविधा
आपको बता दें कि सरकार ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये सुविधा लेकर आई है। लिमिटेड ट्रांसफर की सुविधा पर कमलेश चंद्र समिति पहले भी कई बार सिफारिश कर चुकी है, जिसको अब मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फरमान से देश में मौजूद ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
महिलाओं को मिलेगा दो बार ट्रांसफर
सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरूष डाक सेवकों को केवल एक बार ट्रांसफर मिलेगा वहीं, महिलाओं को दो बार ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा और सुविधा के हिसाब से ट्रांसफर ले सकते हैं। कर्मचारी अपने घर, गांव के आसपास या कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं।
पुलिस केस या कोर्ट केस वाले लोगों का नहीं होगा ट्रांसफर
ट्रांसफर लेने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आपकी नौकरी की न्यूनतम अवधि जीडीएस पद पर नियमित रुप से तीन साल होनी चाहिए। अगर आपके नियमित रूपसे तीन साल नहीं है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर लेने के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट का होना भी अनिवार्य है। वहीं, जिन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस केस या कोर्ट केस होगा वो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगें।
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