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अर्थव्‍यवस्‍था

नोटबंदी के समय जमा किए गए कैश का बताना होगा सोर्स

इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा किए गए कैश पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि  9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया है तो आपको इस रकम पर भी टैक्‍स देना पड़ सकता है। 

Jul 14, 2017 / 01:24 pm

manish ranjan

Demonetisation

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नई दिल्‍ली। इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा किए गए कैश पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया है तो आपको इस रकम पर भी टैक्‍स देना पड़ सकता है। अगर आप के पास इस बात का सबूत नहीं है कि जमा किए गए पैसे का सोर्स क्‍या है तो आपको इस पैसे को इनकम टैक्‍स रिटर्न में अपनी इनकम के तौर पर दिखाना होगा।


इनकम टैक्स विभाग कर सकता है आपके खिलाफ करवाई 

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्‍स विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई शख्स आईटी रिटर्न में नोटबंदी के दौरान जमा कैश नहीं दिखाता है तो आईटी डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड से मिलान करके पता लगा लेगा कि संबंधित शख्स ने जानकारी छिपाई है। ऐसे में रिटर्न फाइल करने वाले पर कार्रवाई होगी। आईटी डिपार्टमेंट ने इस बारे में अखबारों में ऐड देकर लोगों को अलर्ट किया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप नोटबंदी के वक्त बैंक में जमा किए गए कैश का सही खुलासा करें।


क्या एक्शन लेगा विभाग

इनकम टैक्‍स (आईटी) डिपार्टमेंट ने इस बार इनकम टैक्‍स रिटर्न में नोटबंदी के दौरान किए गए कैश डिपॉजिट की भी डिटेल मांगी है। आपने नोटबंदी के दौरान बैंक अकाउंट में जो भी कैश जमा किया है इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते वक्त उसका भी ध्‍यान रखना होगा। अगर आप इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को इस पैसे का सोर्स बता पाए और यह साबित कर पाए कि इस पर टैक्स दिया जा चुका है तो ठीक है, नहीं तो यह पैसा इनकम में दिखाना होगा और इस पर टैक्‍स अदा करना होगा। इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी आयकर विभाग के कालाधन पर लगाम लगाने के लिए कई कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया था।

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