सरकार जल्द उपलब्ध कराएगी फॉर्म
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी के मुताबिक जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 ए और जीएसटीआर-9सी 31 मार्च तक भरे जा सकेंगे। सरकार जल्द से जल्द जीएसटी पोर्टल पर ये फॉर्म उपलब्ध करवा देगी। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना लगता है। जुर्माने की राशि कारोबार के सालाना टर्नओवर के अधिकतम 0.25 फीसदी तक हो सकती है।
इसलिए आ रही कारोबारियों को परेशानी
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सरकार से गुजारिश की थी कि सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अभी तक सालाना रिटर्न का फॉर्मेट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में व्यापारियों के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।