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Lockdown में क्या आप भी चाहते हैं LPG Gas Subsidy, तो ये है आसान तरीका

एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी छोडऩे वाले दोबारा से कर सकते हैं हासिल
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर कर सकते हैं सब्सिडी को आवेदन
जांच के बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर बहाल कर दी जाती है सब्सिडी

Apr 24, 2020 / 02:06 pm

Saurabh Sharma

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how to reclaim lpg gas subsidy in between coronavirus Lockdown

नई दिल्ली। पूरे देश में 3 मई तक कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) है। उसके बाद भी देश के लोगों के पास घरेलू गैस सिलेंडर ( Domestic Gas Cylinder ) की सप्लाई लगातार जारी है। करोड़ों लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर ( ( LPG Gas Cylinder ) पर सब्सिडी भी मिल रही है। वैसे कई लोगों ने केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अपनी एलपीजी गैस सब्सिडी ( LPG Gas Subsidy ) छोड़ दी थी। मौजूदा वक्त संकट का है। आने वाले दिनों में यह संकट और भी बढ़ सकता है। आर्थिक रूप कमजोर होने के बाद गैस सिलेंडर की कीमतें ज्यादा भारी लगने लगेंगी। अगर आपने पहले सब्सिडी छोड़ी थी और अब दोबारा से लेना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है। एक आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर आप दोबारा से सब्सिडी पाने के हकदार हो जाएंगे।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
एलपीजी में दोबारा से सब्सिडी पाना चाहते हैं तो PAHAL (DBTL) का हिस्सा बनकर ले सकते हैं। इसके लिए आपको https://mylpg.in/index.aspx पर जाकर 17 डिजिट वाली एलपीजी आईडी डालनी होगी। अगर आपको अपनी इस आईडी के बारे में जानकारी नहीं है तो अपनी पेट्रोलियम कंपनी का चयन कर कंज्यूमर नंबर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जानकारी हासिल की जा सकती हैं। एलपीजी आईडी डालने के बाद सब्मिट पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

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ऑफलाइन भी करें आवेदन
आप सब्सिडी हासिल करने के लिए ऑफलाइन भी आवदेन कर सकते हैं। इसके लिए कंज्यूमर को गैस एजेंसी पर जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर देना होगा। गैस एजेंसी कंज्यूमर्स को फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, गैस कनेक्शन पेपर्स और इनकम प्रूफ की कॉपी साथ में संलग्न करके देनी होगी। एलपीजी सब्सिडी लेने के लिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए तक या उससे नीचे होनी चाहिए। जिसके बाद एजेंसी द्वारा जांच की जाती है। करीब एक सप्ताह के अंदर सब्सिडी बहाल कर दी जाती है। एलपीजी सब्सिडी बहाल करने के लिए आप अपने निकटतम गैस डीलरशिप या अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

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