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स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

CCTV Cameras : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाने की दिल्ली सरकार (Delhi Government) की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जयपुरJul 13, 2019 / 12:43 pm

जमील खान

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cctv Cameras : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाने की दिल्ली सरकार (Delhi Government) की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिया। यह याचिका अंबर टिकू द्वारा दायर की गई थी। टिकू (20) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (National Law University Delhi) के छात्र हैं। याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की प्रयोगशालाओं व कक्षाओं में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर रोक लगवाना चाहता था।

याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि सीसीटीवी कैमरे छात्रों खासतौर से लड़कियों व महिला शिक्षकों की निजता पर प्रतिकूल असर डालेंगे। सीसीटीवी लगाने का फैसला दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Education Minister manish sisodia ) द्वारा 11 सितंबर, 2017 को एक आपात बैठक में लिया गया। इस फैसले को कथित तौर पर कुछ स्कूलों में बच्चों के शोषण की घटनाओं के मद्देनजर लिया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह फैसला बिना किसी शोध व अध्ययन के लिया गया। उन्होंने कहा कि डेटा सिक्युरिटी के प्रावधानों व छोटे बच्चों पर इसके लगाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विचार नहीं किया गया। माता-पिता को अपने बच्चों को कक्षाओं में देखने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का फैसला 11 दिसंबर, 2017 को लिया गया था।

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