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दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU के फैसले पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उस प्रगशासनिक फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत संकाय सदस्यों के लिए रोज हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।

Jan 15, 2019 / 04:39 pm

जमील खान

Delhi HC

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उस प्रगशासनिक फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत संकाय सदस्यों के लिए रोज हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश कैट ने जेएनयू के 13 नवंबर 2018 के सर्कुलर पर रोक लगा दी।

अदालत ने सेंटर फॉर इन्फॉरमल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सर्कुलर को निरस्त करने की मांग की गई है। जेएनयू ने वैध अकादमिक उद्देश्य से प्रसाद द्वारा दिए गए अवकाश के आवेदनों को संकाय की उपस्थिति के नियमों का पालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया था।

उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने 6-16 दिसंबर 2018 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आवेदन पत्र दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 नवंबर के सर्कुलर के अनुसार उनके अवकाश के आवेदन को खारिज कर दिया था। उनके आवेदन को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनवरी में खारिज किया था।

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