विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूल फीस जमा करने की अंतिम तिथि बिना किसी लेट फीस के 30 अप्रेल तक बढ़ा दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी स्कूल ऑनलाइन व्याख्यान/असाइनमेंट के लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेगा या घर के असाइनमेंट के आधार पर किसी भी बच्चे का परिणाम लिंक करेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके चलते जरूरी सेवाओं को छोड़कर शैक्षणिक संस्थाओं सहित कई सेवाएं बंद कर दी गई थीं। कई संस्थानों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम कोर्स की शुरुआत की है ताकि वे घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें।