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Assembly Elections 2021: एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान शाम 7:30 बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है।

Apr 28, 2021 / 04:35 pm

Anil Kumar

Assembly Elections 2021: Election Commission issued guidelines for media institutions on exit poll broadcast

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा है। वहीं इस संकट काल के बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2021) कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की अदालतों ने भी तल्ख टिप्पणी की है।

इन सबके बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बीते दिनों चुनावी नतीजों को लेकर किसी भी प्रकार के जश्न मनाने या कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी थी, तो वहीं अब एग्जिट पोल के प्रसारण को लेकर मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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पश्चिम बंगाल में गुरुवार (29 अप्रैल) को आठवें और आखिरी चरण के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने ये सख्त फैसला लिया है। आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान शाम 7:30 बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है।

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2 मई को जश्न मनाने पर भी रोक

आपको बता दें कि चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम) और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा के परिणाम से पहले तमाम मीडिया संगठनों और टीवी चैनलों की ओर से एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। इस एग्जिट पोल के जरिए लोगों के ये बताने की कोशिश की जाती है कि असली परिणाम क्या हो सकता है।

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हालांकि, कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मीडिया संगठनों और टीवी चैनलों को ये दिशा-निर्देश जारी किया है कि मतदान संपन्न होने के ठीक बाद एग्जिट पोल जारी न करें। बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराया जा रहा है, जिसका अंतिम और आठंवें चरण की वोटिंग कल (29 अप्रैल) को होगी। जबकि बाकी के तीन राज्यों और पुडुचेरी में पहले ही मतदान संपन्न हो चुका है।

ऐसे में अब इस दिशा निर्देश के बाद टीवी चैनल 29 अप्रैल को शाम के 7.30 के बाद ही एग्जिट पोल जारी कर पाएंगे। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने 2 मई के दिन नतीजे जारी होने के बाद किसी भी प्रकार के जश्न या कार्यक्रम किए जाने पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुना परिणाम के दिन या उसके बाद कोई भी कैंडिडेट या राजीतिक पार्टियां विजयी जुलूस नहीं निकाल सकती है।

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